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थानाध्यक्ष पर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल

औरंगाबाद (ग्रामीण) अनुसूचित जाति जनजाति थाना औरंगाबाद के थानाध्यक्ष संतोष कुमार रजक पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया है. अंबा थाना क्षेत्र के लखेया टोले भटबिगहा निवासी प्रवेश पासवान ने आरोप पत्र दाखिल किया है. थानाध्यक्ष को आरोपित बनाया है. प्रवेश पासवान द्वारा दाखिल आरोप पत्र में बताया गया […]

औरंगाबाद (ग्रामीण) अनुसूचित जाति जनजाति थाना औरंगाबाद के थानाध्यक्ष संतोष कुमार रजक पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया है. अंबा थाना क्षेत्र के लखेया टोले भटबिगहा निवासी प्रवेश पासवान ने आरोप पत्र दाखिल किया है. थानाध्यक्ष को आरोपित बनाया है.

प्रवेश पासवान द्वारा दाखिल आरोप पत्र में बताया गया है कि जम्होर थाना क्षेत्र के रामपुर निवासी ब्रजेंद्र मिश्र, सोनू मिश्र व बबलू मिश्र से 40 हजार रुपये में दो बछिया खरीदने हेतु दिया था. उक्त तीनों लोग कुछ न कुछ बहाना बना कर चार से पांच माह तक दौड़ाते रहे और बछिया भी नहीं दिया. न ही रुपये वापस किया.

उलटे जाति सूचक वाक्य का प्रयोग किया. इस पर मुकदमा करने के लिए अनुसूचित जाति जनजाति थाने में गया, मुकदमा तो दर्ज किया. लेकिन बाद में थानाध्यक्ष आरोपितों के के बचाव में काम करते रहे. इस संबंध में थानाध्यक्ष संतोष कुमार रजक ने कहा कि लगाया गया आरोप बेबुनियाद है. प्रवेश पासवान का कहना था कि केस टू होना चाहिए. पुलिस मामले की जांच कर रही थी.

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