रांची: कोल इंडिया के सेवानिवृत्त कर्मी एक मुश्त 40 हजार रुपये जमा कर पांच लाख रुपये तक की मेडिकल सुविधा ले सकते हैं. इस राशि से पति-पत्नी इलाज करा सकते हैं.
वेतन बोर्ड (एनसीडब्ल्यूए)- नौ की अवधि में रिटायर होने वालों को 40 हजार रुपये जमा करना होगा. वेतन बोर्ड (एनसीडब्ल्यूए)- आठ की अवधि में रिटायर होनेवालों को 20 हजार रुपये जमा करना होगा. वेतन बोर्ड (एनसीडब्ल्यूए)-सात के समय रिटायर होनेवाले के कर्मी को 15 तथा छठे वेतन बोर्ड के समय रिटायर होनेवाले कर्मी को 10 हजार रुपये जमा करना होगा. रिटायर कर्मी की मौत होने की स्थिति में उनके आश्रित (पत्नी) को यह लाभ मिलेगा. चिकित्सा का लाभ देश के अंदर ही लिया जा सकता है. आने-जाने का खर्च इस सुविधा के अंतर्गत नहीं रहेगा. रिटायरमेंट के समय भरती के लिए जिस तरह की सुविधा के हकदार होंगे, वही लाभ दिया जायेगा. रिटायटर कर्मी अपने आश्रित के साथ अधिकतम पांच लाख रुपये तक का इलाज करा सकते हैं. आश्रित नहीं होने की स्थिति में यह लाभ 2.5 लाख रुपये होगा. क्रिटिकल बीमारी होने की स्थिति में अतिरिक्त पांच लाख रुपये तक का लाभ दिया जायेगा.
शराबियों को नहीं मिलेगी सुविधा
कोल इंडिया से निकाले गये आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कई प्रकार की बीमारियों में इसका लाभ नहीं दिया जायेगा. नशे के लत की बीमारी छुड़ाने के लिए इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा. इसमें गुप्त रोग, मनोरोग, खुद को नुकसान पहुंचाने से होनेवाले नुकसान आदि बीमारियों को भी इस स्कीम में कवर नहीं किया गया है. विशेष नर्सिंग की सुविधा का खर्च भी नहीं मिलेगा. कॉस्मेटिक सजर्री के दौरान आने वाले खर्च को भी इस दायरे में नहीं रखा गया है.
नोटिफाइड अस्पताल में ही मिलेगी यह सुविधा
कोल इंडिया के अधिसूचित (नोटिफाइड) अस्पताल में ही यह सुविधा दी जाती है. इसकी सूची कोल इंडिया की वेबसाइट पर प्रदर्शित की गयी है.