मुंबई: बालीवुड के जानेमाने अभिनेता शाहरुख खान को राहत पहुंचाते हुये आयकर न्यायाधिकरण ने आयकर विभाग के संपत्ति से जुड़े एक कर आदेश को पलट दिया है. कर प्रशासन ने शाहरुख खान की शुद्ध संपत्ति में 2.28 करोड रुपये और जोडने का आदेश दिया था. विभाग के अनुसार यह राशि अभिनेता ने अपनी पत्नी को फ्लैट और आभूषण खरीदने के लिये ब्याज मुक्त कर्ज के तौर पर दी थी.
सुपरस्टार शाहरुख खान की पत्नी गौरी ने इस राशि में से दिल्ली में 1.65 करोडरुपये का घर खरीदा और 63 लाख रुपये के आभूषण खरीदे. आयकर आयुक्त ‘अपीलीय’ ने निर्धारण वर्ष 2005-06 के दौरान शाहरुख की शुद्ध संपत्ति में इस राशि को जोडने का आदेश दिया. आयकर आयुक्त के अनुसार यह एक तरह से संपत्ति का हस्तांतरण जैसा है.
आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने बुधवार को मामले में अपना फैसला देते हुये कहा कि अभिनेता की पत्नी द्वारा खरीदे गये मकान और आभूषणों को संपत्ति का अप्रत्यक्ष हस्तांतरण मानकर अभिनेता की संपत्ति में 2.28 करोड रुपये की राशि जोडने का संपत्ति कर आयुक्त (अपील) का आदेश न्यायोचित नहीं है.
आयकर प्रशासन का मानना है कि शाहरुख खान द्वारा अपनी पत्नी को दी गई अग्रिम राशि संपत्ति का अप्रत्यक्ष तौर पर किया गया हस्तांतरण है, इसलिये इस राशि को अभिनेता के निर्धारण वर्ष 2005-06 के दौरान घोषित 2.75 करोडरुपये की संपत्ति में जोडा जाना चाहिये.
आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के सदस्यों डी. करणाकर राव और जोगिन्दर सिंह ने कहा, ‘हम निर्धारण अधिकारी से सहमत नहीं है. इसमें निर्धारित्री की ओर से संपत्ति का कोई हस्तांतरण नहीं हुआ बल्कि ब्याज मुक्त कर्ज लेकर घर के रुप में संपत्ति खरीदी गई है. हमारे विचार से इसमें संपत्ति का हस्तांतरण नहीं हुआ है.’