कोलकाता. राज्य के परिवहन मंत्री मदन मित्रा को अलीपुर अदालत ने चार दिनों की सीबीआइ हिरासत का निर्देश दिया है. आगामी 16 दिसंबर यानी मंगलवार को अलीपुर अदालत में फिर से मदन मित्रा को पेश करना होगा. अलीपुर अदालत के भीतर तृणमूल कांग्रेस के वकील सेल की ओर से करीब 50 लोगों के एक प्रतिनिधिदल ने मदन मित्रा की जमानत की अर्जी दाखिल की. वकीलों का कहना था कि नियमानुुसार मदन मित्रा की गिरफ्तारी की सूचना विधानसभा अध्यक्ष को नहीं दी गयी. अदालत में उनका यह भी आरोप था कि लंबे समय से पूछताछ के बाद जब मदन मित्रा शुक्रवार को सीबीआइ के कार्यालय में चाय पी रहे थे तब दिल्ली के निर्देश पर उन्हें गिरफ्तार किया गया. हालांकि सीबीआइ के वकील की ओर से इसे पूरी तरह खारिज कर दिया गया. अदालत में लिखित तौर पर बताया गया कि मदन मित्रा की गिरफ्तारी के बाद विधानसभा में फैक्स व इमेल किया गया. इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष से टेलीफोन पर बात करने की कोशिश की गयी. लेकिन वह उपलब्ध नहीं थे. चार दिनों की हिरासत का निर्देश मिलने के बाद मदन मित्रा को फिर से सीबीआइ अपने साथ ले गयी. अदालत परिसर एक तरह से तृणमूल के दखल में चला गया था. सुरक्षा के लिए डीसी साउथ मुरलीधर शर्मा भी मौजूद थे. तृणमूल कार्यकर्ताओं के सामने पुलिस असहाय से नजर आ रही थी. इधर, सीबीआइ को सारधा घोटाले के तार के संबंध में मदन मित्रा से और अधिक महत्वपूर्ण जानकारियां मिलने की संभावना है. शनिवार सुबह भी करीब डेढ़ घंटे तक मदन मित्रा से पूछताछ की गयी थी.
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मदन मित्रा को चार दिन की सीबीआइ हिरासत
कोलकाता. राज्य के परिवहन मंत्री मदन मित्रा को अलीपुर अदालत ने चार दिनों की सीबीआइ हिरासत का निर्देश दिया है. आगामी 16 दिसंबर यानी मंगलवार को अलीपुर अदालत में फिर से मदन मित्रा को पेश करना होगा. अलीपुर अदालत के भीतर तृणमूल कांग्रेस के वकील सेल की ओर से करीब 50 लोगों के एक प्रतिनिधिदल […]
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