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पति की हत्या में पत्नी और प्रेमी को उम्रकैद

जमशेदपुर: सोनारी थानांतर्गत गांधी रोड निवासी शिव प्रकाश सिंह हत्या मामले में एडीजे 2 दीपकनाथ तिवारी की अदालत ने मृतक की पत्नी सोनी सिंह और उसके प्रेमी पटना निवासी दीपक कुमार को धारा 302/120बी के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी. इसी मामले में निलेश तथा अभिषेक को फरार घोषित किया […]

जमशेदपुर: सोनारी थानांतर्गत गांधी रोड निवासी शिव प्रकाश सिंह हत्या मामले में एडीजे 2 दीपकनाथ तिवारी की अदालत ने मृतक की पत्नी सोनी सिंह और उसके प्रेमी पटना निवासी दीपक कुमार को धारा 302/120बी के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी. इसी मामले में निलेश तथा अभिषेक को फरार घोषित किया गया है.

अदालत ने शुक्रवार की शाम 3.40 में फैसला सुनाया. इससे पूर्व घटना के सूचक (इंफोरमेंट) राकेश सिंह के अधिवक्ता केएम सिंह ने अदालत को कड़ी से कड़ी सजा सुनाने की अपील की थी. मालूम हो कि सोनी सिंह ने अपने प्रेमी दीपक कुमार के साथ मिलकर 10 जनवरी 2013 की रात पति शिव प्रकाश सिंह की पैर बांधकर ताकिया से मुंह दबाकर हत्या कर दी थी.

इस संबंध में शिव प्रकाश के बहनोई कदमा मंडल अध्यक्ष राकेश सिंह के बयान पर पत्नी सोनी समेत अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. पुलिस ने घटना स्थल से सोनी सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. कुछ दिनों के बाद पुलिस पटना से दीपक कुमार को पकड़ कर लायी थी. घटना के बाद से सोनी जेल में बंद है, जबकि दीपक को छह माह बाद हाइकोर्ट से जमानत मिल गयी थी. गुरुवार को दोषी पाये जाने के बाद दीपक कुमार को अदालत ने हिरासत में लेने का आदेश दिया था. मामले में कुल 12 लोगों की पुलिस ने गवाही करायी.

क्या था मामला

मृतक शिवप्रकाश सिंह (32) गांधी रोड स्थित मकान नं 32 में पत्नी सोनी के साथ रहता था. उसके माता-पिता का निधन हो चुका है. घर का एक हिस्सा किराये पर है. 10 जनवरी 2013 की रात 10.30 से 11 बजे के बीच शिवप्रकाश के कराहने की आवाज सुनकर किरायेदार प्रकाश और पड़ोसी उसके दरवाजे के पास पहुंचे. ग्रिल के बाहर से ही उन्होंने पूछा तो सोनी ने कहा कि उसके पति के पेट में दर्द है. आप लोग निश्चिंत रहें, पेट दर्द की दवा दे दी है. कुछ देर में शिवप्रकाश के कराहने की आवाज बंद होने पर सभी लौट गये. दूसरे दिन सुबह यानि 11 जनवरी को किरायेदार ने देखा कि घर के सभी गेट खुले हैं और सोनी बाहर खड़ी है. घर के भीतर शिवप्रकाश की लाश पड़ी है. उसके पेट व कमर के पास नोच-खसोट के निशान हैं. पूछने पर सोनी ने उन्हें बताया कि रात में चार लोग घर के पीछे से घुस आये थे. उन लोगों ने अलमारी से सामान लूट लिया और उसके पति की हत्या कर चले गये. मौके पर अलमारी का कुछ सामान बिखरा पड़ा था. डीएसपी राजकिशोर प्रसाद व सोनारी थाना प्रभारी संजीव सिंह ने छानबीन की. छानबीन में पुलिस ने सोनी का बयान गलत पाया गया और सोनी को गिरफ्तार कर लिया.

सोनी और उसके प्रेमी ने कबूल किया था

पुलिस द्वारा पूछताछ में सोनी और उसके प्रेमी दीपक सिंह ने साथी निलेश और अभिषेक के साथ मिलकर हत्या की बात स्वीकार की थी. कहा गया था कि हत्या के एक दिन पूर्व दीपक दोनों साथी को लेकर जमशेदपुर आ गया था. घटना की रात मौका पार दीपक दोनों साथी के साथ शिव प्रकाश के घर गया और सोनी के साथ मिलकर उसके पति की हत्या कर चला गया.

प्रेमी का फोन आने पर होता था विवाद

शिवप्रकाश सिंह की शादी पटना निवासी राजदेव सिंह की पुत्री सोनी से डेढ़ साल पहले हुई थी. विवाह के कुछ महीनों बाद सोनी फोन पर किसी लड़के से बात करती थी, जिस पर शिवप्रकाश ने सोनी को फटकार लगायी थी. दीपक को लेकर पति-पत्नी में विवाद होता रहता था.

घटना के एक दिन पहले शहर आया था दीपक

पुलिस ने दीपक और सोनी के बीच होने वाली बातचीत के साक्ष्य, घटना के एक दिन पूर्व दीपक के शहर पहुंचने के साक्ष्य को जमा कर कोर्ट में प्रस्तुत किया. हर गवाह ने सोनी और उसके प्रेमी दीपक के बीच चल रहे संबंध और फोन पर दोनों के बीच बातचीत के बाद घर में उठ रहे विवाद को अदालत के समक्ष रखा.

इन्होंने दी गवाही: अनुसंधानकर्ता संजीव सिंह, वादी राकेश सिंह, राकेश की पत्नी संजू सिंह, पड़ोसी शीतल प्रसाद, अमित शर्मा, एमजीएम के चिकित्सक डॉ चौधरी, किरायेदार प्रकाश मंडल, सोने लाल मंडल, सचिदानंद सिंह, सावित्री देवी तथा जया देवी.

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