नयी दिल्ली : लोकसभा में कांग्रेस के नेता को भ्रष्टाचार निरोधक इकाई लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन करनेवाली समिति में शामिल किया जायेगा. इस संबंध में एक संविधान संशोधन विधेयक को संसद के चालू सत्र में ही पेश किया जायेगा.
लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के तहत प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति में लोकसभा अध्यक्ष, निचले सदन में विपक्ष के नेता, भारत के प्रधान न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित सुप्रीम कोर्ट के कोई न्यायाधीश तथा एक प्रख्यात विधिवेता शामिल हैं, जिन्हें राष्ट्रपति या किसी अन्य सदस्य द्वारा नामित किया जा सकता है.
संशोधन विधेयक में निचले सदन में कोई विपक्ष का नेता नहीं होने से विपक्ष के सबसे बड़े दल के नेता को शामिल करने का विकल्प सुझाया गया. सरकार की ओर से जारी बयान में यह जानकारी दी गयी है. कैबिनेट ने बुधवार को विधेयक में किये जानेवाले संशोधनों को मंजूरी दी थी. अब खड़गे को समिति में शामिल किये जाने का रास्ता साफ हो गया है.