बोकारो. बिहार के छपरा जिले के एकमा विधायक (जदयू) मनोरंजन सिंह उर्फ धूमल सिंह (56) को रंगदारी मांगने के एक मामले में स्थानीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुधांशु कुमार शशि की अदालत ने बुधवार को बरी कर दिया. न्यायालय में यह मामला जीआर केस संख्या 787/02 (एस) व बीएस सिटी थाना कांड संख्या 174/02 के तहत चल रहा था. विधायक के साथ उनके अधिवक्ता एलपी सिंह भी बुधवार को अदालत में मौजूद थे. घटना की प्राथमिकी जमशेदपुर के इंटरनेशनल ऑटो लिमिटेड के कर्मचारी चास के पटेल नगर निवासी अरुण कुमार सिंह ने दर्ज करायी थी. मामले में छपरा जिला, थाना मांझी, ग्राम भजोना निवासी धूमल सिंह पर जान मारने की धमकी देकर दो लाख रुपये रंगदारी मांगने का आरोप लगाया था. घटना की तिथि 12 अगस्त 2002 बतायी गयी थी. अदालत ने विधायक धूमल को साक्ष्य के अभाव में बरी किया है.सिल्ली पुलिस ने की छापेमारीबोकारो. सिल्ली थाना पुलिस ने यौन शोषण के एक मामले में सेक्टर दो बी के एक आवास में बुधवार को छापेमारी की. इस दौरान स्थानीय बीएस सिटी थाना पुलिस भी मौजूद थी. सिल्ली से आयी टीम का नेतृत्व कर रहे जमादार अरविंद कुमार ने बताया कि स्थानीय युवक पर सिल्ली की एक युवती ने शादी का प्रलोभन देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाया है. इसी मामले में पुलिस युवक को गिरफ्तार करने आयी थी. हालांकि छापेमारी के दौरान युवक घर पर मौजूद नहीं था, इसलिए बिना गिरफ्तार ही पुलिस वापस लौट गयी.
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रंगदारी के मामले में रिहा हुए धूमल सिंह
बोकारो. बिहार के छपरा जिले के एकमा विधायक (जदयू) मनोरंजन सिंह उर्फ धूमल सिंह (56) को रंगदारी मांगने के एक मामले में स्थानीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुधांशु कुमार शशि की अदालत ने बुधवार को बरी कर दिया. न्यायालय में यह मामला जीआर केस संख्या 787/02 (एस) व बीएस सिटी थाना कांड संख्या 174/02 के तहत […]
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