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प्राणघातक हमले के आरोपित रिहा
बेगूसराय(कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम संजय कुमार सिंह प्रथम ने प्राणघातक हमला मामले के आरोपित साहेबपुरकमाल थाने के संदलपुर निवासी मो महमूद, मो कलाम, मो शमशूल, मो क्यूम, मो शकुर को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन पक्ष की ओर से 5 गवाहों की गवाही करायी गयी. आरोपितों पर आरोप […]
बेगूसराय(कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम संजय कुमार सिंह प्रथम ने प्राणघातक हमला मामले के आरोपित साहेबपुरकमाल थाने के संदलपुर निवासी मो महमूद, मो कलाम, मो शमशूल, मो क्यूम, मो शकुर को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन पक्ष की ओर से 5 गवाहों की गवाही करायी गयी.
आरोपितों पर आरोप था कि 22 दिसंबर, 2011 को 3 बजे दिन में ग्रामीण सूचक मो रहमान के पुत्र मो अशफाक जो अपने घर के पास ताड़ के पेड़ से फल काट रहा था को गाली -गलौज की एवं विरोध करने पर जान से मारने की नीयत से मारपीट कर जख्मी कर दिया. वहीं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ रामविनोद प्रसाद सिंह ने प्राण घातक हमला मामले के आरोपित खोदाबंदपुर थाना के मेघौल निवासी पंकज कुमार सिंह को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया.अभियोजन की ओर से 6 गवाह लोगो की गवाही करायी गयी थी.
आरोपित पर आरोप था कि 26 अप्रैल 2009 को रात्रि 9 बजे ग्रामीण सूचक संतोष कुमार पर जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया.घटना की प्राथमिकी सूचक ने खोदाबंदपुर थाना कांड संख्या-32/09 तहत दर्ज करायी थी.
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