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भड़काउ भाषण दिये जाने को लेकर हेमंत सोरेन पर प्राथमिकी दर्ज

कोर्ट प्रतिनिधि, दुमकादुमका विधानसभा से झामुमो प्र्रत्याशी सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर 27 नवंबर को खिजुरिया में भड़काऊ भाषण दिये जाने को लेकर दुमका बीडीओ दयानंद कार्जी ने उनके विरूद्ध भादवि की धारा 153 ए, 505(2)एवं आरपी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी है. जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सह प्रधान […]

कोर्ट प्रतिनिधि, दुमकादुमका विधानसभा से झामुमो प्र्रत्याशी सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर 27 नवंबर को खिजुरिया में भड़काऊ भाषण दिये जाने को लेकर दुमका बीडीओ दयानंद कार्जी ने उनके विरूद्ध भादवि की धारा 153 ए, 505(2)एवं आरपी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी है. जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सह प्रधान सचिव को संबंधित भाषण के अंश के क्लिपिंग से इस मामले से अवगत कराते हुए अग्रेतर कार्रवाई के लिए भेजा था. पत्र में हेमंत सोरेन द्वारा 27 नवंबर को दिये गये भाषण के अंश जिक्र किया गया है. हेमंत के उक्त भाषण के अंश : चुनाव के माध्यम से हमको सााबित करना होगा कि इस राज्य की पुरानी व्यवस्था, पुराने कानून साथ अगर इसे खत्म करने का और इसके साथ कोई छेड़छाड़ करने का प्रयास हुआ तो निश्चित रूप से इस राज्य के अंदर खून की नदी बहाने से कोई नहीं रोक सकता है. ये कानून सिदो-कान्हू, तिलका मांझी, बिरसा मुंडा के आंदोलन के बाद बनाया था. आज उनके आंदोलन की वजह आप सुरक्षित हैं…..बीडीओ ने भाषण को आपत्तिजनक श्रेणी का होना बताते हुए नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी है. – क्या है भादवि की धारा 153ए एवं 505(2) – धारा 153 ए धर्म, मूल-वंश, जन्म, स्थान, निवास स्थान, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना.- धारा 505 (2) विभिन्न वर्गो में शत्रुता, घृणा या वैमनस्य पैदा या संप्रवर्तित करने वाले कथन

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