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सीइसी की नियुक्ति नहीं होने पर शरीफ के खिलाफ होगी कार्रवाई: पाक सुप्रीम कोर्ट

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने आज चेतावनी देते हुए कहा कि यदि प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और नेशनल असेंबली में विपक्षी नेता सैयद खुर्शीद शाह पांच दिसंबर तक की निर्धारित अवधि तक एक स्थायी मुख्य चुनाव आयुक्त (सीइसी) नियुक्त करने में नाकाम रहे तो उनके खिलाफ नोटिस जारी किया जायेगा. पाकिस्तान की शीर्ष न्यायालय ने […]

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने आज चेतावनी देते हुए कहा कि यदि प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और नेशनल असेंबली में विपक्षी नेता सैयद खुर्शीद शाह पांच दिसंबर तक की निर्धारित अवधि तक एक स्थायी मुख्य चुनाव आयुक्त (सीइसी) नियुक्त करने में नाकाम रहे तो उनके खिलाफ नोटिस जारी किया जायेगा.
पाकिस्तान की शीर्ष न्यायालय ने कहा कि यदि एक स्थायी सीइसी की नियुक्ति पांच दिसंबर तक नहीं की जाती है तो यह शरीफ और शाह के खिलाफ आठ दिसंबर को नोटिस जारी करने पर विचार करेगी.
प्रधान न्यायाधीश नसीरुल मुल्क की अध्यक्षता वाली शीर्ष न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ एक स्थायी सीइसी की नियुक्ति के मामले पर सुनवाई कर रही थी.
डॉन अखबार के अनुसार अटॉर्नी जनरल सलमान बट्ट लिखित रुप में अदालत को यह यकीन दिलाने में नाकाम रहे कि सीइसी के पद की रिक्ति पांच दिसंबर तक भर दी जाएगी.
इससे पहले कल अदालत ने बट्ट को निर्देश दिया था कि वह मंगलवार को शीर्ष न्यायालय को यह भरोसा दिलाएं कि नये सीइसी की नियुक्ति न्यायालय की पांच दिसंबर की समय सीमा खत्म होने से पहले हो जाएगी.
मामले की सुनवाई आठ दिसंबर के लिए मुल्तवी कर दी गई है.

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