नयी दिल्ली: एक समिति के अनुसार 42 परिचालनगत खानों का मूल्य तय करने लिए अपनाया गया दायरा सभी खानों पर समान रुप से लागू हो. उक्त 42 खानों का आवंटन उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में रद्द कर दिया था.
समिति की हाल ही में हुई बैठक में इस बारे में कैग कार्यालय के विशेषज्ञों से राय लेने का फैसला किया गया. समिति ने इसके अलावा 42 कोयला खानों के भूमि व खान बुनियादी ढांचे के संबंध में मुआवजे की मात्र तय करने के लिए भारतीय लागत लेखा सेवा में लागत सलाहकार सहित अन्य विशेषज्ञों की राय लेने का सुझाव दिया है.
बैठक के ब्योरे के अनुसार समिति ने सुझाव दिया है कि वित्त मंत्रालय में वरिष्ठ मूल्यांकक (वैल्यूर) तथा भारतीय आडिट व अकाउंटस सेवा के अधिकारी की सेवाएं भी ली जा सकती हैं. उल्लेखनीय है कि पूर्व केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रत्यूष सिन्हा की अध्यक्षता में यह समिति गठित की गई थी.
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