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मतदान अधिकार है (26.11.2014)

जरूरी है वोटर लिस्ट में नाम होना रांची. झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. वोट देने के लिए वोटर लिस्ट में नाम होना जरूरी है. चुनाव आयोग के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा घर-घर मतदाता परची बांटा जा रहा है. मतदाता पहचान पत्र नहीं रहने के बावजूद अन्य प्रमाण […]

जरूरी है वोटर लिस्ट में नाम होना रांची. झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. वोट देने के लिए वोटर लिस्ट में नाम होना जरूरी है. चुनाव आयोग के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा घर-घर मतदाता परची बांटा जा रहा है. मतदाता पहचान पत्र नहीं रहने के बावजूद अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर मतदाता वोट दे सकते हैं. यह तभी संभव होगा, जब आपका नाम संबंधित क्षेत्र के वोटर लिस्ट में दर्ज हो. विधानसभा का चुनाव पांच चरणों में हो रहा है. पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है. संबंधित क्षेत्र के मतदाता, मतदाता सूची में अपना नाम खोज कर संतुष्ट हो जायें. वोटर लिस्ट में नाम खोजने के लिए बूथ लेबल ऑफिसर (बीएलओ), अनुमंडल निर्वाचन कार्यालय व जिला उप निर्वाचन कार्यालय से भी संपर्क किया जा सकता है.

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