भागलपुर: षष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिव कुमार शुक्ला की अदालत ने शनिवार को नाथनगर थाना क्षेत्र के बोरिया बंडल बिंद टोला के जोगिंदर महतो व बीपिया देवी ( दंपती) हत्या मामले में नाथनगर दियारा का कुख्यात अपराधी बंगटा मंडल सहित चार लोगों को भादवि की धारा 302 में उम्रकैद की सजा सुनायी, साथ ही पांच -पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर छह-छह माह की अतिरिक्त सजा. अदालत ने भादवि 148 में एक साल की सजा सुनायी.
अदालत ने 27 आर्म्स एक्ट में कुख्यात बंगटा मंडल व नागे मंडल को दो साल की सजा सुनायी व दो हजार का अर्थदंड लगाया. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर तीन महीने की सजा. उम्रकैद की सजा पाये अपराधी बटेश्वर मंडल, बबलू मंडल, पेरू मंडल व नागे मंडल हैं. इस मामले में एक अन्य आरोपी चमेली देवी उर्फ चमेलिया देवी को साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने 20 नवंबर को ही रिहा कर दिया था.
मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक ओम प्रकाश तिवारी ने बहस में भाग लिया. मामला मृतक जोगिंदर मंडल के बड़े भाई नागेश्वर महतो के फर्द बयान पर नाथनगर थाना में ( 262/2007 ) दर्ज हुआ था.
क्या है घटना
घटना 31 अक्तूबर 2007 की है. घटना के एक दिन पहले गांव में आरोपी नागे मंडल व मृतक जोगिंदर महतो की बेटी आपस में लड़ रही थी. तभी नागे मंडल आकर जोगिंदर को देख लेने की धमकी देकर चला गया. 31 अक्तूबर को नागे मंडल सभी आरोपियों के साथ कुख्यात बंगटा मंडल भी रात नौ बजे जोगिंदर के घर आया. घर पर जोगिंदर का बेटा लक्ष्मण व रामजी से पूछा हथियार कि कहां रखते हो. दोनों ने कहा कि हम अपराधी थोड़े है, जो हथियार रखेंगे. तभी आरोपियों ने पास खड़े जोगिंदर व बीपिया देवी को गोली मार दी, जिससे दोनों की मौत हो गयी.