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अनिवार्य. मृत सरकारीकर्मी के संपन्न आश्रितों को अनुकंपा पर नौकरी नहीं

संवाददाता, पटनासामान्य प्रशासन विभाग ने जिलाधिकारियों को स्पष्ट कर दिया है कि वैसे सरकारी कर्मियों की सेवाकाल में मृत्यु होने पर उनके आश्रितों में से किसी को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती है,जिनका कोई एक भी आश्रित संपन्न हो. सामान्य प्रशासन विभाग ने सरकार के इस प्रावधान को लेकर पटना हाइकोर्ट द्वारा वर्ष 2004 […]

संवाददाता, पटनासामान्य प्रशासन विभाग ने जिलाधिकारियों को स्पष्ट कर दिया है कि वैसे सरकारी कर्मियों की सेवाकाल में मृत्यु होने पर उनके आश्रितों में से किसी को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती है,जिनका कोई एक भी आश्रित संपन्न हो. सामान्य प्रशासन विभाग ने सरकार के इस प्रावधान को लेकर पटना हाइकोर्ट द्वारा वर्ष 2004 में पारित आदेश की भी चर्चा की है, जिसमें हाइकोर्ट ने कहा है कि सेवाकाल के दौरान मृत सरकारी कर्मी के आश्रितों में से किसी के ‘गेनफुल’ नियोजित होने की स्थिति में उनके अन्य आश्रितों के साथ रहने के बावजूद किसी एक आश्रित को अनुकंपा पर नियुक्ति का लाभ अनुमान्य नहीं होगा. हाइकोर्ट ने ‘गेनफुल’ नियोजन का तात्पर्य समझाते हुए यह भी कहा था इसका मतलब मृत सरकारी कर्मी के आश्रितों का भरण-पोषण से है. सामान्य प्रशासन विभाग ने लापता सरकारी कर्मी के आश्रितों की नियुक्ति को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी किया है, जबकि आठवीं उत्तीर्ण महादलित सरकारी कर्मी के आश्रितों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अनुकंपा पर नियुक्त करने का निर्देश जारी किया है. नेपाली नागरिक और नेपाल की शैक्षणिक डिग्री वालों के लिए अनुकंपा पर नियुक्ति के बाद उनके शैक्षणिक प्रमाणपत्रों का सत्यापन नेपाल के संबंधित संस्थाओं से तथा शिक्षा विभाग से कराने का निर्देश दिया है.

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