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बर्दमान कांड : तीन आरोपियों के एनआइए हिरासत व चार को जेल हिरासत

-चार आरोपियों को पांच दिसंबर तक जेल हिरासत-दो आरोपियों को 28 नवंबर तक एनआइए हिरासतकोलकाता. बर्दवान कांड में गिरफ्तार सभी आरोपियों को एनआइए की तरफ से गुरुवार को बैंकशाल कोर्ट में पेश किया गया. अदालत में पेश होने वाले आरोपियों के नाम अब्दुल हकीम, जियाउल हक, हासेम मोल्लाह, आलेमा बीबी, रोजेरा बीबी, साजिद व अमजद […]

-चार आरोपियों को पांच दिसंबर तक जेल हिरासत-दो आरोपियों को 28 नवंबर तक एनआइए हिरासतकोलकाता. बर्दवान कांड में गिरफ्तार सभी आरोपियों को एनआइए की तरफ से गुरुवार को बैंकशाल कोर्ट में पेश किया गया. अदालत में पेश होने वाले आरोपियों के नाम अब्दुल हकीम, जियाउल हक, हासेम मोल्लाह, आलेमा बीबी, रोजेरा बीबी, साजिद व अमजद के अलावा हैदराबाद से गिरफ्तार खालेद मोहम्मद को अदालत में पेश किया गया. जहां सुनवाई के दौरान अदालत ने इसमें से साजिद, अमजद व खालिद मोहम्मद को 28 नवंबर तक पुलिस हिरासत में पेश किया गया, जबकि अन्य आरोपियों को पांच दिसंबर तक जेल हिरासत में भेजा गया है. इस दिन अदालत में न्यायाधीश के समक्ष एनआइए के तरफ से वकील ने बताया कि हैदराबाद में गिरफ्तार खालिद मोहम्मद से पूछताछ में पटना धमाके से जुड़े तार के सुराग मिले है, लिहाजा उसे और भी विस्तार से पूछताछ की जरूरत है. लिहाजा अदालत ने इस आवेदन को स्वीकार कर उसे एनआइए हिरासत में भेजने का निर्देश दे दिया. वहीं इस दिन बैंकशाल कोर्ट के नगर दायरा अदालत में मुख्य न्यायाधीस मुमताज खान के सामने रोजेरा बीबी के वकील ने महिला आरोपी के बच्चों को हिरासत में खाने व दूध देने में दिक्कत होने की जानकारी देते हुए उनके जमानत की मांग की, लेकिन न्यायाधीस ने एनआइए द्वारा मामले की गंभीरता पर जोर दिया. लिहाजा न्यायाधीस ने जमानत की अर्जी खारिज करते हुए सभी को जेल हिरासत में भेज दिया.

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