– विनियामक आयोग ने दी इजाजत- न्यूनतम राशि दो हजार निर्धारित- छह फीसदी मिलेगा ब्याज संवाददाता, पटनाबिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली कंपनी को उपभोक्ताओं से एडवांस राशि जमा लेने की इजाजत दे दी है. उपभोक्ता अब रेगुलर मासिक बिजली बिल के विरुद्ध एडवांस राशि जमा कर सकते हैं. इससे कनेक्शन कटने का भय नहीं रहेगा. आयोग ने एडवांस राशि जमा लेने के लिए न्यूनतम दो हजार निर्धारित किया है. इससे कम राशि जमा नहीं होगी. एडवांस राशि पर छह फीसदी ब्याज भी मिलेगा. कुटीर ज्योति से लेकर हाइ टेंशन उपभोक्ताओं को एडवांस राशि जमा करने की सुविधा दी गयी है. उल्लेखनीय है कि एडवांस राशि जमा लेने का निर्णय नॉर्थ व साउथ बिहार पावर वितरण कंपनी ने लिया था. इसके लिए बिजली कंपनी ने बिहार विद्युत विनियामक आयोग से अनुमति देने के लिए 21 फरवरी, 2014 को पिटीशन दायर किया था. बिजली कंपनी ने उपभोक्ताओं के लिए पांच हजार रुपये एडवांस निर्धारित किया था. कंपनी के पिटीशन पर आयोग ने जन सुनवाई की. इसमें बिजली उपभोक्ताओं सहित अन्य स्टॉक होल्डर से विचार लिया गया. आयोग द्वारा जन सुनवाई पूरी होने के बाद इस पर अंतिम निर्णय लिया गया. आयोग ने पांच हजार के बदले दो हजार एडवांस राशि निर्धारित की है. बकाया बिजली बिल रहने पर एडवांस राशि जमा नहीं होगी.
बिजली उपभोक्ता जमा कर सकेंगे एडवांस राशि-सं
– विनियामक आयोग ने दी इजाजत- न्यूनतम राशि दो हजार निर्धारित- छह फीसदी मिलेगा ब्याज संवाददाता, पटनाबिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली कंपनी को उपभोक्ताओं से एडवांस राशि जमा लेने की इजाजत दे दी है. उपभोक्ता अब रेगुलर मासिक बिजली बिल के विरुद्ध एडवांस राशि जमा कर सकते हैं. इससे कनेक्शन कटने का भय […]
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