रांची . झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को राज्य की खेल नीति को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस आरआर प्रसाद की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए याचिका निष्पादित कर दी. कहा कि जो राज्य का नाम रोशन करते हैं, राज्य के लिए खेलते हैं तथा उपलब्धि हासिल करते हैं, उनकी रोजी-रोटी के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं. इस पर सरकार की ओर से अधिवक्ता राजेश कुमार ने बताया कि सरकार ने वर्ष 2007 में खेल नीति बनायी है. उसमें नौकरियों में खिलाडि़यों को दो प्रतिशत होरिजेंटल आरक्षण देने का प्रावधान है. इसका लाभ खिलाडि़यों को दिया जा रहा है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी ने झारखंड अगेंस्ट करप्शन की ओर से जनहित याचिका दायर की थी.
खेल नीति का मामला निष्पादित
रांची . झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को राज्य की खेल नीति को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस आरआर प्रसाद की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए याचिका निष्पादित कर दी. कहा कि जो राज्य का नाम रोशन करते हैं, राज्य के लिए खेलते हैं तथा उपलब्धि […]
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