-डीओपीटी ने जारी किया आदेशएजेंसियां, नयी दिल्लीऐसे सरकारी कर्मचारियों का अब तबादला नहीं किया जायेगा, जिनके बच्चे ऑटिज्म से प्रभावित हैं. तबादला नियुक्ति से इनकार करने पर ऐसे कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के लिए भी मजबूर नहीं किया जायेगा. केंद्र सरकार ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी किये. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के आदेश में कहा कि ऑटिज्म से प्रभावित बच्चे को लगातार देखभाल की जरूरत होती है. इसलिए फैसला किया गया है कि ऑटिज्म को ‘विकलांगता’ की श्रेणी में शामिल किया जाये और पीडि़त के माता-पिता का ट्रांसफर न किया जाये, क्योंकि बच्चे के सुचारु पुनर्वास पर असर पड़ेगा. यह कदम इस मांग के बाद आया है, जिसमें कहा गया था कि एक नि:शक्त बच्चे के माता-पिता और सरकारी कर्मचारी को नियमित तबादले के चलते परेशान नहीं होने देना चाहिए.
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ऑटिस्टिक बच्चोंवाले कर्मचारियों का नहीं होगा तबादला
-डीओपीटी ने जारी किया आदेशएजेंसियां, नयी दिल्लीऐसे सरकारी कर्मचारियों का अब तबादला नहीं किया जायेगा, जिनके बच्चे ऑटिज्म से प्रभावित हैं. तबादला नियुक्ति से इनकार करने पर ऐसे कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के लिए भी मजबूर नहीं किया जायेगा. केंद्र सरकार ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी किये. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग […]
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