पटना: बिहार मानवाधिकार आयोग ने भोजपुर के हितनारायण क्षत्रिय हायर सेकेंडरी स्कूल के 31 छात्रों को मुख्यमंत्री साइकिल योजना के तहत साइकिल की राशि उपलब्ध नहीं कराये जाने पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक से रिपोर्ट तलब किया है. इन सभी 31 छात्रों का आरोप है कि भोजपुर के तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी ने इन छात्रों का नामांकन पैरवी पर किये जाने की बात कह कर उन्हें मुख्यमंत्री साइकिल योजना के तहत साइकिल की राशि प्रदान करने पर रोक लगा दी थी.
अब आयोग ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को इस मामले में आगामी 15 दिसंबर तक रिपोर्ट पेश करने को कहा है. आयोग ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक से पूछा है कि क्या इस योजना में छात्र-छात्रओं को साइकिल की राशि उपलब्ध कराने के लिए इस तरह की कोई शर्त भी रखी गयी है?
यह मामला वर्ष 2012 का है जब भोजपुर के हितनारायण क्षत्रिय हायर सेकेंडरी स्कूल के 31 छात्रों को साइकिल की राशि देने पर रोक लगा दी थी. इन सभी छात्रों को स्कूल द्वारा साइकिल खरीदने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित ढाई हजार रुपये की राशि भी स्वीकृति हो चुकी थी. जब आयोग ने इस मामले में भोजपुर के जिलाधिकारी और उप विकास आयुक्त से इसकी जानकारी मांगी तो आयोग को बताया कि जिला शिक्षा पदाधिकारी ने इन सभी छात्रों को मुख्यमंत्री साइकिल योजना के तहत इसकी राशि उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया था. जिला शिक्षा पदाधिकारी का कहना था कि ये सभी 31 छात्र मुख्यमंत्री साइकिल योजना के तहत यह राशि प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं, क्योंकि इनका नामांकन ‘पैरवी’ पर किया गया है.
आयोग जिला शिक्षा पदाधिकारी के इस फैसले से खुद आश्चर्यचकित है. आयोग के सदस्य नीलमणि ने अब माध्यमिक शिक्षा निदेशक से इस संबंध में एक रिपोर्ट देने की मांग की है कि क्या इस योजना में इस तरह का प्रावधान है? आयोग ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक से यह भी पूछा है कि क्या इस मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने अपने अधिकार से बाहर जा कर तो किसी तरह का निर्णय नहीं लिया है?