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164 के बयान व वारंट के मामले में फैसला सुरक्षित

भागलपुर: एसडीजेएम सह प्रभार सीजेएम कोर्ट आरती कुमारी सिंह की अदालत में बुधवार को तपस्वी हॉस्पिटल मामले में चिकित्सक पक्ष व पीड़ित महिला पक्ष के अधिवक्ताओं ने बहस में भाग लिया. दोनों ओर के अधिवक्ताओं द्वारा कई दलील दी गयी. बहस सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा है. गुरुवार को मामले में अदालत […]

भागलपुर: एसडीजेएम सह प्रभार सीजेएम कोर्ट आरती कुमारी सिंह की अदालत में बुधवार को तपस्वी हॉस्पिटल मामले में चिकित्सक पक्ष व पीड़ित महिला पक्ष के अधिवक्ताओं ने बहस में भाग लिया. दोनों ओर के अधिवक्ताओं द्वारा कई दलील दी गयी. बहस सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा है.

गुरुवार को मामले में अदालत द्वारा फैसला सुनाया जा सकता है. आरोपित बने डॉक्टर की ओर से वरीय अधिवक्ता सत्यनारायण पांडे ने अदालत को बताया कि मामले में कुछ ऐसा है ही नहीं, जिससे गिरफ्तारी वारंट दिया जाये. डॉक्टर को झूठा फंसाया जा रहा है. औरत की ओर से परची के दूसरे हिस्से को दिखाया जाये, जिससे अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जायेगा. इधर बचाव पक्ष के अधिवक्ता राजकुमार उर्फ चुन्नू ने अदालत में कहा कि पुलिस को देख कर भाग जाने से कोई दोषी नहीं हो जाता है.

वहीं कोर्ट को पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता डॉ राजेश कुमार तिवारी ने बताया कि आरोपित डॉक्टर पर जितने भी आरोप लगाया गये हैं वह सही व सत्य हैं. केस दैनिकी में भी इन पर काफी साक्ष्य है. उन्होंने अदालत से कहा कि धारा 164 के बयान में देरी होना, पुलिस द्वारा आरोपित को बचाने का काम कर रही है. उन्होंने कोर्ट से कहा कि पीड़िता का 164 का बयान कराया जाये व डॉक्टर की गिरफ्तारी का आदेश दिया जाये. बहस के समय कोर्ट परिसर व बाहर काफी भीड़ लगी थी.

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