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गिरफ्तारी न होने पर आइओ को मिली थी सजा

संवाददाता, भागलपुरआरोपी वार्ड पार्षद मो असगर उर्फ डांसरिया की गिरफ्तारी न होने की सूरत में एसएसपी विवेक कुमार ने केस के आइओ कोतवाली थाने के एसआइ सुशील कुमार सिंह को फटकार लगाते हुए उनकी सेवा पुस्तिका में निंदन की सजा दी थी. एसएसपी ने अपने निर्देश में कहा था : आरोपी असगर की गिरफ्तारी नहीं […]

संवाददाता, भागलपुरआरोपी वार्ड पार्षद मो असगर उर्फ डांसरिया की गिरफ्तारी न होने की सूरत में एसएसपी विवेक कुमार ने केस के आइओ कोतवाली थाने के एसआइ सुशील कुमार सिंह को फटकार लगाते हुए उनकी सेवा पुस्तिका में निंदन की सजा दी थी. एसएसपी ने अपने निर्देश में कहा था : आरोपी असगर की गिरफ्तारी नहीं होना आइओ की घोर लापरवाही को दर्शाता है. आरोपी असगर की गिरफ्तारी नहीं होने से वर्ष 1991 से यह कांड लंबित है. इसलिए तुरंत आरोपी को गिरफ्तार करें. गिरफ्तारी नहीं होने की सूरत में कुर्की-जब्ती की कार्रवाई करें. क्या है मामला कोतवाली थाना कांड संख्या-569/91, दिनांक-26 सितंबर 1991 में मो असगर, मुन्ना शुक्ला व आजाद मियां पर मामला सत्य पाया गया है. मामला हत्या, लूटपाट के प्रयास व एक्सप्लोसिव एक्ट से जुड़ा है. आरोपी मुन्ना व आजाद के खिलाफ तत्कालीन आइओ ने आरोप-पत्र 22 सितंबर 1993 को समर्पित कर दिया, जबकि मो असगर की गिरफ्तारी नहीं होने से यह कांड 23 सालों से लंबित चला आ रहा था. सिटी डीएसपी ने दिया था निर्देश8 अक्तूबर 2013 को केस की समीक्षा के क्रम में सिटी डीएसपी (अब सिटी एएसपी) वीणा कुमारी ने भी आरोपी मो असगर की गिरफ्तारी का निर्देश दिया था. डीएसपी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि संबंधित कोर्ट से आरोपी का गिरफ्तारी वारंट प्राप्त नहीं हुआ है. इसलिए निर्देश दिया जाता है कि फरार आरोपी मो असगर को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाये.

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