नयी दिल्ली : अगर आप महीने में कई बार एटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो इसपर शीघ्र ही कंट्रोल करें. ऐसा नहीं किया तो आपको प्रत्येक निकासी पर देने होंगे 20 रुपये अतिरिक्तशुल्क.
दरअसल रिजर्व बैंक के नये नियम के अनुसार महीने में पांच से अधिक बार धन निकालने या किसी अन्य उद्देश्य से इस्तेमाल करने पर अतिरिक्त शुल्क लगेगा. एटीएम से पांच से अधिक लेनदेन के बाद प्रत्येक बार 20 रुपये का शुल्क लगाया जाएगा. इसमें बैलेंस की जानकारी के लिए किया जाने वाला इस्तेमाल भी शामिल होगा.
रिजर्व बैंक के नए दिशानिर्देशों के अनुसार यह शुल्क लागू किया जा रहा है. इन निर्देशोके अनुसार जिन बैंकों में ग्राहक का बचत या चालू खाता है, उनके एटीएम से भी महीने में पांच बार ही नि:शुल्क लेनदेन किया जा सकेगा. छह महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद व बेंगलूर में एटीएम से पैसा निकालने या गैर वित्तीय लेनदेन मसलन मिनी स्टेटमेंट निकालने की सुविधा अब महीने में सिर्फ पांच बार मिलेगी. इसके बाद एटीएम के इस्तेमाल पर प्रत्येक बार 20 रुपये का शुल्क लगेगा.
इसके अलावा जिन बैंकों में ग्राहक का खाता नहीं है, उनके एटीएम का इस्तेमाल भी महीने में नि:शुल्क सिर्फ तीन बार किया जा सकेगा. अभी तक यह सुविधा महीने में पांच बार मिलती थी. रिजर्व बैंक ने इस साल अगस्त में जारी अधिसूचना में कहा था, एटीएम के उंचे औसत, बैंक शाखाओं व ग्राहकों के पास मौजूद भुगतान के वैकल्पिक स्रोतों के मद्देनजर अन्य बैंकों के एटीएम से मासिक नि:शुल्क लेनदेन की सीमा पांच से घटाकर तीन की जा रही है. इनमें वित्तीय और गैर वित्तीय दोनों प्रकार का लेनदेन शामिल होगा.
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