रांची : जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं जुड़ पाया है, वे निराश न हों. उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ा जायेगा. इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है. नये नाम जोड़ने के लिए आवेदक बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं. अगर किसी व्यक्ति को अपना नाम जुड़वाना है, तो वे सीधे बीएलओ को अपना आवेदन दें. ताकि, जल्द नाम जुड़ जायें. ऑनलाइन फार्म जमा करने से इस प्रक्रिया में 10 दिनों से ज्यादा समय लग सकता है. ऑनलाइन आवेदन भरते हैं, तो भी आपके आवेदन बीएलओ को ही दिये जायेंगे.
* आवेदन तीन स्तर पर जमा होंगे : मतदाता अपने आवेदन तीन स्तर पर जमा कर सकते हैं. लोग चाहे तो बीएलओ को भी अपना आवेदन दे सकते हैं. इसके अलावा ऑनलाइन भी आवेदन जमा कर सकते हैं या फिर समाहरणालय में संबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (इआरओ) कार्यालय में लगे ड्रॉप बॉक्स में भी जमा कर सकते हैं.
* कार्ड देने के बाद देने होंगे पैसे : वोटर कार्ड बनाने के लिए फैसिलिटेटर को अब पहले पैसे नहीं देने पड़ेंगे. पूर्व में फैसिलिटेटर को पैसे देने होते थे लेकिन, इस प्रावधान में संशोधन कर दिया गया है. फैसिलिटेटर द्वारा वोटर कार्ड निर्गत करने के पश्चात 50 रुपये देने होंगे.