-संदर्भ : सारठ में पुलिस पब्लिक झड़प काविधि संवाददाता,देवघरसारठ में दुर्गापूजा के अवसर पर हुई पुलिस-पब्लिक झड़प की घटना को लेकर दर्ज मुकदमा के आरोपितों की ओर से दाखिल जमानत आवेदन के संदर्भ में केस डायरी कोर्ट में नहीं भेजी गयी. केस के अनुसंधानक की ओर से समय का आवेदन दिया गया. इस पर प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीणा मिश्रा की अदालत में दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अगली तिथि पांच नवंबर को मुकर्रर कर दी गयी. अब काराधीन विक्रम सिंह, अनिल राउत समेत आठ आरोपितों के जमानत आवेदन पर पांच नवंबर को सुनवाई होगी. मालूम हो कि पूर्व से इस बेल पिटीशन पर सुनवाई के लिए 22 अक्तूबर को डेट निर्धारित किया गया था और केस डायरी की मांग कोर्ट ने की थी. पुलिस की ओर से आरोपितों के विरुद्ध जानलेवा हमला करने तथा सरकारी कार्य में अवरोध करने का आरोप लगाया है.———— विरोध में नहीं मनेगी दीपावलीदेवघर :सारठ थाना क्षेत्र के कई गांवों में लोग दीपावली का त्योहार पुलिस ज्यादती के विरोध में नहीं मनाने का निर्णय लिया है. ग्रामीणों ने इस आशय की एक बैठक की और सर्वसम्मति से प्रस्ताव लिया कि आम लोगों के विरुद्ध पुलिस ने मुकदमा किया है और जब तक न्याय नहीं मिलता है, विरोध में जनता रहेगी. सारठ के ग्रामीण संतोष देव, राणा नरेंद्र कुमार, कमला पंडित, अमरेश्वर राव, रोबिन चंद आदि ने इस आशय की जानकारी दी है.
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नहीं आयी केस डायरी, अगली सुनवाई 5 नवंबर को
-संदर्भ : सारठ में पुलिस पब्लिक झड़प काविधि संवाददाता,देवघरसारठ में दुर्गापूजा के अवसर पर हुई पुलिस-पब्लिक झड़प की घटना को लेकर दर्ज मुकदमा के आरोपितों की ओर से दाखिल जमानत आवेदन के संदर्भ में केस डायरी कोर्ट में नहीं भेजी गयी. केस के अनुसंधानक की ओर से समय का आवेदन दिया गया. इस पर प्रभारी […]
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