जमशेदपुर: रेलवे क्षेत्र में अब गंदगी मिलने पर संबंधित रेल अधिकारी व एजेंसी की खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. इस संबंध में दपू रेलवे जीएम राधेश्याम ने डीआरएम को आदेश जारी किया है.
इसमें कहा गया है कि स्टेशन और रेलवे कॉलोनियों में गंदगी मिलने पर संबंधित रेल अधिकारी और एजेंसी के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी. स्टेशन और ट्रेनों में गंदगी फैलाते पकड़े जाने पर रेलवे के नये एक्ट के मुताबिक यात्रियों से 500 रुपये अधिकतम जुर्माना का प्रावधान है. रेल जीएम ने कहा कि प्रत्येक दिन रेलवे स्टेशन, ट्रेनों और रेलवे कॉलोनियों में सफाई की जाये. रेल अधिकारियों को इसकी मॉनीटरिंग करने व गुणात्मक सुधार लाने का आदेश दिया है.
साकची डाकघर में खुलेगा टिकट आरक्षण काउंटर
साकची डाकघर में जल्द कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्र खुलेगा. इसके लिए शुक्रवार को यहां कार्यरत कर्मचारियों को टाटानगर स्टेशन में ट्रेनिंग दी जायेगी. ट्रेनिंग चक्रधरपुर डिवीजन के सीनियर डीसीएम के निर्देश पर टाटानगर कॉमर्शियल विभाग देगा.