रांची: राज्य सरकार विभिन्न पदों पर नियुक्ति में महिलाओं को 33 से 50 प्रतिशत तक आरक्षण देगी. विधवाओं और परित्यक्त महिलाओं के लिए प्राथमिक शिक्षक व पंचायत सचिव की नियुक्ति में पांच फीसदी आरक्षण देगी. बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसका फैसला किया गया. सरकार लड़कियों के लिए मुफ्त में इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, मेडिकल, नर्सिग व फार्मेसी में शिक्षा की व्यवस्था करेगी.
पुलिस नियुक्ति नियमावली मंजूर : कैबिनेट ने पुलिस नियुक्ति नियमावली में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया है. होमगार्ड नियुक्ति नियमावली 2014 को भी स्वीकृत कर लिया गया. इसके तहत होमगार्ड की नियुक्ति में महिलाओं को 50} क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है.
गुजरात के बाद झारखंड पुलिस नियुक्ति में महिलाओं को आरक्षण देनेवाला देश का दूसरा राज्य बन गया है. वहीं होमगार्ड में महिलाओं को आरक्षण देनेवाला पहला राज्य बन गया है.
प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली को स्वीकृति : कैबिनेट ने प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2014 को भी मंजूरी दे दी. इसके तहत प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में महिलाओं को 50} क्षैतिज आरक्षण मिलेगा. इसमें से 5} पद विधवाओं व परित्यक्त महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है. अगर निर्धारित कोटे के लिए विधवाएं और परित्यक्त महिलाएं नहीं मिलती हैं, तो इनका पद अन्य महिलाओं से ही भरा जायेगा.
पंचायत सचिव नियुक्ति नियमावली स्वीकृत : बैठक में पंचायत सचिव नियुक्ति नियमावली 2014 को भी स्वीकृति प्रदान कर दी गयी. इसके तहत भी महिलाओं के लिए 50 फीसदी क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है. इसमें से भी पांच फीसदी पदों पर विधवाओं और परित्यक्त महिलाओं की नियुक्ति की जायेगी. इनके नहीं मिलने पर अन्य महिलाओं से पद भरा जायेगा.
इंजीनियरिंग, मेडिकल व पॉलिटेक्निक में मुफ्त शिक्षा
कैबिनेट ने इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, मेडिकल, नर्सिग और फार्मेसी में लड़कियों को मुफ्त में शिक्षा देने को मंजूरी प्रदान कर दी है. सरकारी मेडिकल कॉलेजों, फार्मेसी और नर्सिग होम में भी लड़कियों को मुफ्त शिक्षा देने की व्यवस्था की गयी है. इस योजना का लाभ सिर्फ राज्य की लड़कियों को ही मिलेगा. इसके अलावा सरकार कक्षा आठ में पढ़नेवाले सभी लड़कों व लड़कियों को मुफ्त में साइकिल देगी.
अन्य फैसले
घाघरा में चेन्नई अपोलो को सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पीटल के लिए जमीन देने की मंजूरी राज्य में आयुर्वेद, होमियोपैथ और यूनानी चिकित्सा सुविधा में रिक्त पड़े पदों को एक साल के लिए संविदा के आधार पर भरने का फैसला. इन पदों पर नियमित नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू करने का भी निर्देश दिया