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साईं- शंकराचार्य विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल से इनकार किया

नयी दिल्लीः साईं- शंकराचार्य विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा, यदि साईं बाबा के भक्तों का पूजा का अधिकार बाधित हुआ है तो वे शंकराचार्य के खिलाफ दीवानी या आपराधिक मामला दायर कर सकते हैं. साईं बाबा की पूजा के बारे में द्वारकापीठ के शंकराचार्य द्वारा दिए […]

नयी दिल्लीः साईं- शंकराचार्य विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा, यदि साईं बाबा के भक्तों का पूजा का अधिकार बाधित हुआ है तो वे शंकराचार्य के खिलाफ दीवानी या आपराधिक मामला दायर कर सकते हैं. साईं बाबा की पूजा के बारे में द्वारकापीठ के शंकराचार्य द्वारा दिए गए विवादास्पद बयान पर हस्तक्षेप से उच्चतम न्यायालय ने किया इनकार करते हुए उक्त बातें कही.

साईं ट्रस्ट ने शंकराचार्य के साईं पूजा के विरोध के बाद जानहित याचिका दायर की थी इस मामले पर सुनवाई करते हुए, सर्वोच्च अदालत ने कहा, धर्म और आस्था संबंधी केस कोर्ट में हल नहीं किए जा सकते हैं. अगर हालाल बिगड़ रहे हैं, तो आपराधिक मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं
गौरतलब है कि द्वारका और ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने साईं पूजा का विरोध करते हुए कहा था, साईं को पूजा नहीं की जाना चाहिए. शंकराचार्य ने साईं को अयोग्य करार देते हुए कहा था कि उनकी पूजा करने से उल्टा फल मिलेगा. पूजा उनकी की जाती है जिन्हें आज भी अस्तित्व में माना जाता है.
हिंदू धर्म में अचेतन और अयोग्य की पूजा नहीं की जाती है. इस विवाद ने तुल पकड़ लिया था जिसके बाद मंदिरों से साईं की प्रतिमा भी हटा दी गयी. कई मंदिरों से प्रतिमा को विसर्जित कर दिया गया था. साईं की प्रतिमा हटाने का फैसला धर्म संसद में लिया गया था. इस फैसले पर साईं ट्रस्ट और साई भक्तों ने अपना विरोध दर्ज कराया था.

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