पटना: ओवरलोडेड वाहनों पर शिकंजा कसने के लिए परिवहन विभाग ने नयी व्यवस्था का निर्णय लिया है. अभी ओवरलोडेड वाहन के पकड़े जाने पर केवल जुर्माना लेकर उसे छोड़ दिया जाता है. लेकिन, अब वाहन में क्षमता से अधिक सामान को अनलोड करने के बाद ही उसे आगे बढ़ने दिया जायेगा. वाहन में ओवरलोड सामान को अनलोड कराने की जिम्मेवारी वाहन मालिक अथवा सामान बुक करानेवाले पर होगी. अनलोड के बाद सामान
को वेयर हाउस में रखा जायेगा. इसके लिए राज्य भर में जगह चिह्न्ति की जा रही है. जमीन तलाशने की जिम्मेवारी अधिकारियों को सौंपी गयी है. हाइवे किनारे वेयर हाउस की सुविधा उपलब्ध कराने वाले के बारे में विभाग आम सूचना के माध्यम से वाहन मालिक व चालकों को जानकारी देंगे. साथ ही वाहन जांच में लगे विभागीय पदाधिकारियों को दी जायेगी, ताकि ओवरलोड सामान को चिहिंत जगह पर उतारने की व्यवस्था हो सके. इस व्यवस्था से निजी लोगों को भी इसका फायदा होगा, जो हाइवे किनारे अधिक जमीन लेकर रखे हुए हैं. चेकपोस्ट के अतिरिक्त अन्य जगहों पर वेयर हाउस की सुविधा होने से ओवरलोडेड वाहनों के परिचालन पर अंकुश लगाना आसान होगा. राज्य में ओवरलोडेड वाहनों के परिचालन से सड़कों के क्षतिग्रस्त होने से सरकार चिंतित है. इस संबंध में सीएम ने भी उच्चस्तरीय बैठक कर मुख्य सचिव सहित अन्य अधिकारियों को सख्ती से कार्रवाई करने के लिए कहा है.
जुर्माना लेकर छोड़ने की व्यवस्था
वर्तमान में ओवरलोडेड वाहनों से जुर्माना लेकर उसे छोड़ने की व्यवस्था है. ओवरलोडेड वाहन के पकड़ाने पर क्षमता से अधिक सामान होने पर प्रति टन एक हजार रुपये के अतिरिक्त वाहन मालिक व ट्रक ड्राइवर दोनों पर दो-दो हजार रुपये जुर्माना लगता है. जुर्माना लेकर वाहन को जस-का-तस छोड़ देने से मोटर वाहन एक्ट का उल्लंघन हो रहा है. विभागीय अधिकारी ओवरलोड सामान को उतारे बगैर जाने की अनुमति देते हैं.
परिवहन विभाग के प्रधान सचिव विजय प्रकाश ने कहा कि ओवरलोडेड वाहनों के परिचालन पर रोक लगाने का सख्ती से अनुपालन होगा. ओवरलोडेड वाहनों से केवल जुर्माना लेकर उसे नहीं छोड़ने व ओवरलोड सामान को ऑफ लोड के संबंध में विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया गया है. राज्य भर में हाइवे किनारे वेयर हाउस की तलाश करने के लिए अधिकारियों को कहा गया है.