बेंगलूर : तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता ने अपनी पुनरीक्षण याचिका में आय से अधिक संपत्ति के मामले में लगाये गये 100 करोड़ के जुर्माने को शक्ति का मनमाना उपयोग बताया है. उन्होंने आरोप लगाया है कि जज द्वारा उनपर जिस तरह जुर्माना लगाया है वह पूरी तरह से शक्ति का दुरुपयोग प्रतीत होता है.
उन्होंने कहा कि जुर्माना उनकी आय का दुगुने से भी अधिक है. जयललिता ने उक्त बातें अपनी याचिका में कही है, जो फिलहाल कर्नाटक हाईकोर्ट के पास लंबित है.
इधर खबर यह भी है कि जयललिता के वकील आज कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं. आय से अधिक संपत्ति के मामले में फिलहाल जयललिता 12 दिनों से जेल में हैं.
अगर सुप्रीम कोर्ट में जल्दी ही उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हुई तो सुप्रीम कोर्ट में 18-26 अक्तूबर तक दीवाली की छुट्टी हो जायेगी. जिसका परिणाम यह होगा कि दीपावली भी उन्हें जेल में ही बितानी पड़ेगी.
आय से अधिक संपत्ति के मामले में विशेष अदालत ने 27 सितंबर को जयललिता को दोषी करार दिया है और चार साल की सजा सुनायी. जिसके बाद जयललिता को मुख्यमंत्री का पद त्यागना पड़ा. कर्नाटक हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया है, जिसके कारण उनके समर्थकों में घोर निराशा है.