10.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

रिटायर्ड अधिकारी को तीन साल की सजा

धनबाद: सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश सप्तम निकेश कुमार सिन्हा की अदालत ने रिश्वतखोरी के मामले में शनिवार को बीएसएल बोकारो के रिटायर्ड ट्रैफिक सुपरिटेंडेंट केएम सिंह को दोषी करार देते हुए पीसी एक्ट की धारा- 7, 13 (2) सहपठित 13 (1) (डी) में तीन-तीन साल की कैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. […]

धनबाद: सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश सप्तम निकेश कुमार सिन्हा की अदालत ने रिश्वतखोरी के मामले में शनिवार को बीएसएल बोकारो के रिटायर्ड ट्रैफिक सुपरिटेंडेंट केएम सिंह को दोषी करार देते हुए पीसी एक्ट की धारा- 7, 13 (2) सहपठित 13 (1) (डी) में तीन-तीन साल की कैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी.

दोनों सजाएं एक साथ चलेगी. बचाव पक्ष के अग्रह पर अदालत ने सजायाफ्ता को झारखंड उच्च न्यायालय में अपील याचिका दायर करने के लिए अंशकालिक जमानत दे दी. फैसला सुनाये जाने के वक्त अभियोजन की ओर से सीबीआइ के लोक अभियोजक लव कुश कुमार अदालत में मौजूद थे.

क्या है मामला : बीएसएल बोकारो के ठेकेदार अमरनाथ मिश्र को प्रबंधन ने बीएस स्लेग क्लियर का कार्यादेश दिया था. उसने काम पूरा कर फरवरी माह का बिल देने का आग्रह आरोपी से किया.आरोपी ने बिल क्लियर करने के एवज में पांच हजार रुपये रिश्वत की मांग की. ठेकेदार ने इसकी शिकायत सीबीआइ की रांची शाखा से की. सीबीआइ टीम ने 8 अप्रैल 96 को जाल बिछाकर आरोपी को पांच हजार रुपये रिश्वत लेते धर दबोचा. यह मामला आरसी केस नंबर 8/96 आर से संबंधित है.

रैनबो चेयरमैन की जमानत पर हुई सुनवाई

बिना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अनुमति के रेनबो मल्टीनेशनल को-ऑपरेटिव सोसाइटी चलाकर लाखों रुपये की ठगी करने के मामले में जेल में बंद रेनबो चेयरमैन धीरेन रवानी की ओर से दायर नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई शनिवार को डीजे ग्यारह सैयद मतलूब हुसैन की अदालत में हुई. उभय पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रखा. अभियोजन की ओर से एपीपी अनिल कुमार दास व बचाव पक्ष से शहनवाज ने बहस की. यह मामला धनबाद थाना कांड संख्या 850/14 से संबंधित है.

लोक अदालत में 116 मामलों का निपटारा

जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष अंबुज नाथ के निर्देश पर शनिवार को व्यवहार न्यायालय परिसर में लोक अदालत लगायी गयी. दस बेंच लगाकर बिजली, एमएसटी, बैंक लोन, 138 एनआइ एक्ट, बीएसएनएल, एमडब्ल्यू, पीडब्ल्यू के 116 मामलों का निष्पादन समझौते के आधार पर हुआ. मौके पर कुटुंब न्यायाधीश पीके सिंह, डीजे प्रथम विजय कुमार शर्मा, डीजे द्वितीय पीके सिन्हा, सिविल जज द्वितीय वृश कुमार, सप्तम जनार्दन सिंह, रेलवे मजिस्ट्रेट एसपी ठाकुर, न्यायिक दंडाधिकारी राजीव त्रिपाठी, विश्वनाथ उरांव, स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष विजय शंकर सिंह के अलावा लक्ष्मी नारायण व राजीव रंजन सहाय उपस्थित थे.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें