हैदराबाद : पुलिस ने बकरीद में आंध्र प्रदेश गोवध और पशु संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है. यहां एक आधिकारिक विज्ञप्ति जारी कर कहा गया है, गायों, भैंसों और बछडों को बेचना सख्त रुप से निषेध है जो आंध्रप्रदेश गोवध और पशु संरक्षण अधिनियम, 1977 के तहत अपराध है.
विज्ञप्ति में कहा गया है कि यदि किसी को इन जानवरों को बूचडखानों को बेचते हुए नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया उन्हें कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा. बकरीद को देखते हुए कल पुलिस अधिकारियों ने गोलकुंडा, लंगर हाउस, नामपल्ली और मुर्शिदाबाद क्षेत्रों में बूचडखानों के प्रबंधकों के साथ बैठक की.