नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को उनकी फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग के लिए अमेरिका जाने की आज अनुमति दे दी. यादव अपने खिलाफ दायर वसूली के संबंध में अदालत को गुमराह करने के मामले में पहले जेल भी जा चुके हैं.
न्यायमूर्ति जी. एस. सीस्तानी ने विदेश जाने के संबंध में 43 वर्षीय अभिनेता का आवेदन स्वीकार कर लिया. राजपाल ने अपने आवेदन में कहा था कि अमेरिका में अपनी फिल्म ‘भोपाल- ए प्रेयर फॉर रेन’ के प्रदर्शन से मिले धन का इस्तेमाल वह अपना कर्ज चुकाने के लिए कर सकते हैं. राजपाल यादव ने एक उद्योगपति से पांच करोड रुपये कर्ज लिए थे. इसे वापस पाने के लिए उद्योगपति ने अदालत में अभिनेता और उनकी पत्नी के खिलाफ मुकदमा किया है. हालांकि अदालत ने यह स्पष्ट किया कि चार दिन की विदेश यात्रा की अनुमति देकर वह उन्हें किसी प्रकार की रियायत या माफी नहीं दे रही है.
2013 में रिजील हुई की 18 सितंबर को विशेष स्क्रीनिंग होनी है. अदालत ने अभिनेता को निर्देश दिया है कि वह शो के बाद वापस आने के संबंध में हलफनामा दायर करेंगे और यात्रा, अपने अनुबंध की प्रकृति तथा वित्तिय शर्तों की पूरी जानकारी देंगे. अदालत ने चेतावनी दी है कि किसी भी शर्त के उल्लंघन को कडाई से देखा जाएगा.