अब फैसले का इंतजार
कोलकाता : तृणमूल सांसद तापस पाल के खिलाफ मामले की सुनवाई कलकत्ता हाइकोर्ट की न्यायाधीश निशिथा म्हात्रे की अदालत में पूरी हो गयी. हालांकि फैसला अभी स्थगित रखा गया है. मामले का फैसला न होने तक सिंगल बेंच के फैसले पर स्थगनादेश जारी रहेगा. शुक्रवार को मामले की सुनवाई की शुरुआत में आवेदनकारी के वकील अनिरुद्ध चटर्जी ने इस तरह के कुछ मामले में दिये गये फैसले के उदाहरण पेश किये. सरकारी वकील ने कहा कि पुलिस का कोई गलत अभिप्राय नहीं था.
मामले की जीडी के बाद जांच शुरू कर दी गयी थी. हालांकि सिंगल बेंच ने जिन धाराओं के तहत मामले की जांच के लिए कहा था वह सही नहीं. धाराएं तय करना का अधिकार केवल मजिस्ट्रेट का है. सुनवाई में न्यायाधीश ने पूछा कि पुलिस का कहना कि उसे तापस पाल के बयान की सीडी नहीं मिली सही नहीं. उन्हें सीडी आवेदनकारी की ओर से मुहैया किया गया था. सरकारी वकील ने कहा कि उन्हें सीआइडी जांच में आपत्ति नहीं है. तापस पाल के वकील किशोर दत्त ने दावा किया कि यह मामला अदालत में ग्रहण योग्य नहीं है. मामला करने वाले यह नहीं जानते कि तापस पाल का उक्त वक्तव्य कब का है. यह चुनाव पूर्व का था.
इस पर अदालत का कहना था कि भले ही यह चुनाव पूर्व भाषण था लेकिन उन जैसा सम्मानित व्यक्ति यह कैसे कह सकता है. उन्हें संयत रहना चाहिए था. किशोर दत्त ने भी कहा कि उन्हें सीआइडी जांच में आपत्ति नहीं है. लेकिन जब उन्होंने कहा कि मामले में जल्दबाजी क्या है, तो इस पर अदालत ने कहा कि जल्दबाजी जरूरी है. एक जुलाई को शिकायत दर्ज करायी गयी. 15 जुलाई को मामला हुआ. 23 जुलाई को सुनवाई शुरू हुई और 28 जुलाई को सिंगल बोंच ने अपना फैसला सुनाया. अब 12 सितंबर हो गया है. यह व्याख्या से परे है.