पटना: पटना हाइकोर्ट ने केंद्र व महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि अभिनेता संजय दत्त की जेल से रिहाई के लिए उनके आवेदनों पर क्या कार्रवाई हुई है? पटना हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति गोपाल प्रसाद शुक्रवार को पटना हाइकोर्ट के ही अधिवक्ता अनिल कुमार मुकुंद द्वारा संजय दत्त की रिहाई के लिए दायर एक क्रिमिनल रिट याचिका की सुनवाई कर रहे थे.
अधिवक्ता अनिल कुमार मुकुंद ने अपनी याचिका में कहा है कि जिस अपराध में संजय दत्त को सजा सुनायी गयी है, उन अपराधों में सजा पाये अभियुक्तों को धारा 432 के तहत जेल से रिहा करने का अधिकार केंद्र व राज्य सरकारों को है. याचिका में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता द्वारा राजीव गांधी के हत्या मामले में सजा काट रहे अभियुक्तों को इसी धारा के तहत रिहा करने का आदेश दिया था, जिस पर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी. याचिकाकर्ता का कहना है कि संजय दत्त कोई बहुत बड़े अपराधी भी नहीं हैं. वे कई बार पैरोल पर जेल से बाहर भी आ चुके हैं. उनकी सजा को कोर्ट ने छह साल से कम करके पांच साल कर दी है और वे जेल में तीन साल काट चुके हैं.
याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि संजय दत्त को रिहा करने के लिए उनकी तरफ से केंद्र व महाराष्ट्र सरकार को आवेदन भी दिया गया है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है. इस पर हाइकोर्ट ने केंद्र व महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी कर हुई कार्रवाई से अवगत कराने को कहा है.