पटना: प्रारंभिक स्कूलों में नियुक्त वैसे शिक्षक जो दो बार दक्षता परीक्षा में फेल कर गये थे, उन्हें हटाने पर पटना हाइकोर्ट ने रोक लगा दी है. दो बार दक्षता परीक्षा में फेल शिक्षक लीलाधर कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस जेएन सिंह ने मामले पर यह फैसला सुनाया.
कोर्ट ने कहा कि नियमावली में इस प्रकार का प्रावधान स्पष्ट नहीं था. इसलिए दक्षता परीक्षा में दो बार फेल जिन शिक्षकों को हटाया गया है उन्हें फिर से बहाल करने का निर्देश दिया गया है. साथ ही उन्हें दक्षता परीक्षा में एक बार और शामिल करने का मौका दिया जायेगा.
कोर्ट शिक्षा विभाग को एक सप्ताह के अंदर सभी जिलों में हटाये गये वैसे शिक्षकों को बहाल करने का निर्देश दिया है. इससे पहले शिक्षा विभाग पिछले ही दिनों 2735 नियोजित शिक्षकों जो दो बार दक्षता परीक्षा में फेल कर गये हैं उन्हें एक बार और मौका देने का निर्णय ले चुका था. ऐसे में कोर्ट का फैसला आ जाने के बाद अब जो शिक्षक हटाये जा चुके हैं उन्हें फिर से बहाल किया जायेगा.
पटना हाइकोर्ट के इस फैसले से बिहार पंचायत-नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष पूरण कुमार ने खुशी जाहिर की है. उन्होंने वैसे शिक्षकों को बधाई दी है, जिन्हें फिर से सेवा में लाया जा रहा है.