पटना: पटना हाइकोर्ट ने पथ निर्माण विभाग को निर्देश दिया है कि पुरानी सड़कों की मरम्मती कर बननेवाली नयी सड़कों में एक इंच की भी ऊंचाई अधिक नहीं होनी चाहिए.
न्यायमूर्ति वीएन सिन्हा व पीके झा केखंडपीठ ने सोमवार को अनिल कुमार सिंह की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए विभाग को यह निर्देश दिया. हाइकोर्ट ने कहा कि सड़कों को बिना खरोंचे निर्माण कार्य हुआ, तो विभाग की खैर नहीं होगी.
हाइकोर्ट ने कहा कि यह हमारे संज्ञान में है कि पुरानी सड़कों को बिना खरोंचे हुए ही उसके ऊपर नयी सड़क का निर्माण किया जा रहा है. इससे सड़क के किनारे बने मकानों की स्थिति खराब होती जा रही है और जलनिकासी की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है. इस तरह के सड़कों के निर्माण से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.
यह मामला अररिया के रहमानी मसजिद से लेकर हीरा चौक तक बनी सड़क को लेकर अनिल कुमार सिंह ने हाइकोर्ट में दर्ज कराया है. हालांकि सरकारी वकील का कहना था कि उक्त सड़क के निर्माण के लिए अनिल कुमार सिंह ने भी टेंडर भरा था, लेकिन उनका टेंडर पास नहीं होने के कारण वे अब हाइकोर्ट में इस तरह की याचिका दायर कर रहे हैं. इस पर कोर्ट ने कहा कि हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि याचिका किसने दायर करायी है. हम सड़कों के निर्माण में एक इंच भी अधिक ऊंचाई बरदाश्त करने की स्थिति में नहीं हैं. सरकार जिन सड़कों की मरम्मती करवाती है, उनमें उसे ध्यान रखना चाहिए कि सड़क की ऊंचाई पुरानी सड़क की ऊंचाई से एक इंच भी अधिक नहीं हो. कई स्थानों पर सड़क की मरम्मती के बाद डिवाइडर भी दिखायी नहीं देता है.