धनबाद: झारखंड सरकार के विधि (न्याय) विभाग के सचिव सह विधि परामर्शी बीवी मंगलमूर्ति ने उपायुक्त को एक पत्र भेज कर सिविल कोर्ट के 12 अधिवक्ताओं को सहायक सरकारी वकील के नये पैनल में नियुक्त करने का आदेश दिया है.
नये पैनल में उत्तम कुमार सरकार, गौरचंद्र महतो, विजन रवानी, कैलाश प्रसाद लाला, अमल कुमार महतो, परमेश्वर प्रसाद बारी, मुखन महतो, देवशंकर डे, संजय वर्मा, अरुण कुमार, धनंजय चटर्जी व अरुण कुमार सिन्हा प्रमुख हैं. उक्त आदेश की प्रति जीपी व पीपी कार्यालय को भेजी गयी है.
नीरज समर्थकों की जमानत खारिज : नाजायज मजमा बना कर जान मारने की नीयत से गोली चलाने के मामले में आरोपी जेल में बंद रोशन सिंह व राजू सिंह की ओर से दायर जमानत अर्जी पर सुनवाई गुरुवार को एसीजेएम की अदालत में हुई. सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपियों की जमानत खारिज कर दी. 25 अगस्त 14 को भालगोरा दो नंबर चानक पर संजीव सिंह व डिप्टी मेयर नीरज सिंह के समर्थकों के बीच जम कर मारपीट व फायरिंग की घटना हुई थी. संजीव समर्थक त्रिभुवन कुमार वर्मा ने झरिया थाना में नीरज समर्थक गुड्ड सिंह, रोशन सिंह, राजू सिंह, राहुल धिक्कार व तूफानी सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कराया था.
गबन के आरोपी को बेल नहीं : विद्यालय भवन निर्माण में लाखों रुपये गबन किये जाने के मामले में आरोपी शिक्षक अब्दुल बाकी की ओर से दायर अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई गुरुवार को पीएसजे अंबुज नाथ की अदालत में हुई. सुनवाई के बाद अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी. यह घटना 26 मई 14 की है. बचाव पक्ष से रजिया परवीन ने बहस की.
मेगा लोक अदालत में 183 मामले का निष्तारण : जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से सिविल कोर्ट में आयोजित मेगा लोक अदालत में गुरुवार को तीसरे दिन 183 मामलों का निष्तारण किया गया. उनमें दो लाख, 78 हजार,125 रुपये की वसूली की गयी.
बार चुनाव को ले बैठक : एससी बनर्जी हॉल में गुरुवार को अधिवक्ताओं की बैठक हुई. बैठक में अधिवक्ताओं ने अपने अपने सुझाव दिये. कहा कि आगामी बार चुनाव में मतदाता सोच समझ कर अपने मतों का प्रयोग करें. मौके पर सीएस प्रसाद, जया कुमार, शमीम अहमद, धनेश्वर महतो, पीके भट्टाचार्य, शहनवाज आदि थे.
बेसिल के शाखा प्रबंधक की जमानत खारिज
धोखाधड़ी कर लाखों की ठगी के मामले में पीएसजे अंबुज नाथ की अदालत ने गुरुवार को जेल में बंद आरोपी बेसिल इंटरनेशनल नन बैंकिंग कंपनी के बलियापुर शाखा प्रबंधक आनंद कुमार मिश्र की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी. अभियोजन से पीपी दिग्विजय मणि त्रिपाठी ने जमानत का विरोध किया. 19 जुलाई 14 को जगरनाथ महतो ने बेसिल के अधिकारियों के खिलाफ बलियापुर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.