अहमदाबाद: शहर की एक मेट्रोपोलिटन अदालत ने लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श चुनाव आचार संहिता के कथित उल्लंघन के एक मामले में गुजरात पुलिस की ओर से दाखिल मामला बंद करने की रिपोर्ट आज स्वीकार कर ली और यह कहते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ मामला खत्म कर दिया कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है.
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एम. एच. पटेल ने 8 अगस्त को दाखिल अपराध शाखा की मामला बंद करने की रिपोर्ट स्वीकार करते हुए कहा, ‘‘इस मामले में आगे कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है क्योंकि कोई अपराध नहीं हुआ.’’ चुनाव आयोग के निर्देश पर गुजरात में मतदान के दौरान 30 अप्रैल को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के कथित उल्लंघन के सिलसिले में मोदी के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी. तब वह प्रधानमंत्री पद के भाजपा के उम्मीदवार थे.
मोदी ने अहमदाबाद के रानिप इलाके में एक स्कूल में अपना वोट डालने के तुरंत बाद एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया था जिसमें उन्होंने भाजपा के चुनाव चिह्न कमल को प्रमुखता से प्रदर्शित किया था. इसपर बडा विवाद हुआ था. यह इलाका भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्णा आडवाणी के गांधीनगर चुनाव क्षेत्र का हिस्सा है.