पटना: दवा दुकानों का रजिस्ट्रेशन एक माह के भीतर ऑनलाइन होगा. इसके लिए मंगलवार को एक बैठक का आयोजन कर रजिस्ट्रेशन के लिए बनाये गये सॉफ्टवेयर का ट्रायल लिया गया. इसके जरिये दवा दुकान खोलनेवाले मालिक जून के अंत से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्रेशन को रिन्यूअल करा पायेंगे. इसके लिए सभी सिविल सजर्न को दिशा निर्देश भेजा गया है.
जिला में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए क्लर्क, चपरासी व कंप्यूटर ऑपरेटर का एक – एक पद स्वीकृत किया गया. दूसरी ओर प्रमंडल में तीनों पदों पर दो-दो कर्मी बहाल किये जायेंगे. इनका काम होगा कि सभी रजिस्ट्रेशन के डाटा को एक जगह करें और इसे एक साथ पूरे बिहार में ऑनलाइन करें. इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन का काम भी ऑनलाइन होने लगेगा.
फार्मासिस्टों पर होगी विशेष नजर : ऑनलाइन सेवा के बाद सभी के बाद किस दुकान में कौन से फार्मासिस्ट अपनी सेवा दे रहे हैं, इसकी पूरी जानकारी रहेगी. अगर एक फार्मासिस्ट दो या उससे अधिक दुकानों में काम कर रहे होंगे, तो उसके दुकान मालिकों को 15 दिनों का समय दिया जायेगा. अगर वह अपनी गलती को मान लेते हैं, तो उस दुकान का लाइसेंस रद्द होने से बच जायेगा. लाइसेंस रद्द किये जाने पर दोबारा इसे नहीं जारी किया जायेगा.
अगस्त के अंत से रजिस्ट्रेशन का काम पूरी तरह से ऑनलाइन हो जायेगा. इसके बाद दवा दुकान में काम करनेवाले फार्मासिस्टों का नाम वेबसाइट पर डाला जायेगा. दूसरी ओर दवा दुकान का रजिस्ट्रेशन कराने में लोगों को परेशानी नहीं हो, इसके लिए ऑनलाइन सभी व्यवस्था रहेगी. दूसरी ओर पूरे बिहार में नियमों को लेकर जागरूकता अभियान चलेगा.
हेमंत कुमार सिन्हा, स्टेट ड्रग कंट्रोलर