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मेरीडियन कंस्ट्रक्शन पर 10 लाख का जुर्माना

पटना: डाकबंगला चौराहा पेट्रोल पंप के सामने विवादित भूखंड पर मेरीडियन कंस्ट्रक्शन प्रा लि द्वारा बी प्लस जी प्लस आठ फ्लोर का शॉपिंग मॉल बनाया जा रहा है.अनियमितता की जांच करने निगम अभियंताओं की टीम स्थल नापी के लिए पहुंची. स्थल जांच में कई अनियमितताएं मिलीं. निगरानीवाद संख्या 200ए/13 दर्ज किया गया. नगर आयुक्त कुलदीप […]

पटना: डाकबंगला चौराहा पेट्रोल पंप के सामने विवादित भूखंड पर मेरीडियन कंस्ट्रक्शन प्रा लि द्वारा बी प्लस जी प्लस आठ फ्लोर का शॉपिंग मॉल बनाया जा रहा है.अनियमितता की जांच करने निगम अभियंताओं की टीम स्थल नापी के लिए पहुंची.

स्थल जांच में कई अनियमितताएं मिलीं. निगरानीवाद संख्या 200ए/13 दर्ज किया गया. नगर आयुक्त कुलदीप नारायण की कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा कि विवादित भूखंड है और नक्शा भी अवैध वास्तुविद से पुनरीक्षित किया गया है. इसी बिल्डर ने रेड जोन एरिया में एयरपोर्ट ऑथोरिटी से एनओसी लिये बिना जी प्लस चार फ्लोर का भवन बनाया है.

इससे जाहिर होता है कि बिल्डर प्रोफेशनल है और जानबूझ कर बिल्डिंग बाइलॉज का उल्लंघन कर शॉपिंग मॉल बना रहा है. बिल्डर पर 10 लाख रुपये का आर्थिक दंड लगाया गया है, जो 30 दिनों में निगम में जमा कराना है. इसके साथ ही मूल नक्शा बी प्लस जी प्लस छह के अतिरिक्त बनाया गया दो फ्लोर और ग्राउंड में किया गया विचलन को 30 दिनों के भीतर तोड़ने का आदेश दिया है.

तीन और बिल्डरों पर कार्रवाई

पीरमुहानी में भूस्वामी मोहम्मद सदाब द्वारा जी प्लस तीन फ्लोर, पूर्वी बोरिंग कैनाल रोड में बिल्डर शैलेंद्र सिंह द्वारा जी प्लस चार तल्ले और बुद्धा कॉलोनी में भूस्वामी नीरज कुमार द्वारा जी प्लस तीन तल्ले का भवन बनाया जा रहा है. इन तीनों भवनों में स्वीकृत नक्शा में विचलन किया गया है. नक्शा से विचलन किये गये हिस्से को तोड़ने का आदेश दिया है.

पार्किग में भी बनी है दुकान
बिल्डर ने 2008 में बी प्लस जी प्लस छह फ्लोर का नक्शा पास कराया. 2012 में वास्तुविद रमण कुमार से पुनरीक्षित नक्शा पारित कराया. जबकि रमण कुमार को नक्शा पारित करने का अधिकार नहीं था. इसके साथ ही मॉल में कारपेट एरिया के अनुसार चार हजार वर्ग मीटर का पार्किग एरिया होना चाहिए, जबकि बिल्डर ने सिर्फ चार सौ वर्ग मीटर पार्किग की जगह छोड़ी है. इस नगर आयुक्त ने अवैध ऊपरी हिस्सा तोड़ने के साथ साथ ग्राउंड पर पहले तल्ला पर बनाये गये अवैध निर्माण को तोड़ने का आदेश दिया है. साथ ही बिल्डर से कहा गया कि निर्माण कार्य कोर्ट के फैसले आने तक नहीं किया जाये. अपर जिला निबंधन से कहा गया संबंधित मॉल की दुकानों का निबंधन नहीं करें. इसके साथ ही पेसू जीएम से कहा गया है कि बिजली कनेक्शन काट दें.

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