नयी दिल्ली: बाजार नियामक सेबी ने रीयल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आरईआईटी) तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (इन्वआईटीएस) नियमों में उद्योग जगत के सुझावों को शामिल करने पर सहमति जताते हुये इन्हें अंतिम रुप दे दिया.
सूत्रों ने बताया कि अंतिम आरईआईटी नियमों तथा इन्वआईटीएस नियमों पर सेबी का निदेशक मंडल रविवार को मंजूरी के लिए विचार कर सकता है. उन्होंने बताया कि सेबी ने प्रस्तावित आरईआईटी नियमों को अधिक आकर्षक बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं जिनमें कंपनियों की उनके न्यूनतम आस्ति आकार को घटाकर 500 करोड रुपये करना तथा विदेशी निवेशकों को बाद में आईपीओ की मंजूरी देना शामिल है.
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.