नयी दिल्ली: सभी सरकारी अधिकारियों को सरकार की ओर से 15 सितंबर तक संशोधित संपति रिटर्न दाखिल करने का निर्देश दिया गया है. केंद्र ने अपने सभी कर्मचारियों से कहा है कि वे 15 सितम्बर तक अपने संशोधित संपति रिटर्न दाखिल कर दें जो कि लोकपाल कानून के तहत एक अनिवार्य दायित्व है.कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने एक निर्देश में कहा कि लोकपाल नियमों के तहत घोषणाएं, सूचना और संपति के वार्षिक रिटर्न दाखिल कर चुके लोकसेवकों को एक अगस्त 2014 तक की अपने चल एवं अचल सम्पत्ति का संशोधित रिटर्न सक्षम प्राधिकारी के समक्ष इस वर्ष 15 सितम्बर तक दाखिल करना होगा.
निर्देश में केन्द्र के तहत आने वाले सभी मंत्रालयों और विभागों से लोकसेवक (वार्षिक संपति एवं देनदारी की सूचना एवं रिटर्न तथा रिटर्न दाखिल करने में संपति की छूट की सीमा) नियम, 2014 को अनुपालन के लिए सभी संबंधितों के ध्यान में लाने को कहा गया है. इस निर्देश के तहत सभी केंद्र सरकार के कर्मचारी आएंगे जिनकी संख्या करीब 50 लाख है और इसमें आईएएस, आईएफएस और आईपीएस अधिकारी एवं समूह ए, बी और सी के कर्मचारी आते हैं. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने आईएएस अधिकारियों के लिए लोकपाल कानून के तहत संपति रिटर्न दाखिल करने के लिए ‘प्रिज्म’ नाम का एक आनलाइन प्रणाली विकसित की है और आईएएस अधिकारियों से कहा है कि वे संपति और देनदारी संबंधी सूचना ऑनलाइन दाखिल करें.
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