नयी दिल्लीः चार मार्च से जेल में बंद सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है. सुब्रत ने कोर्ट से अपनी संपत्ति बेचने के लिए 40 दिनों की जमानत मांगी थी. जमानत याचिका में कहा गया था कि संपत्ति बेचने के लिए सहारा प्रमुख का बाहर होना जरुरी है. विदेश में उनके दो होटल है उसे बेचने के लिए उन्हें खरीदारों से बात करनी होगी. सुब्रत ने संपत्ति बेचने के नाम पर लगभग 40 दिनों की मांग की थी.
कोर्ट ने कहा कि संपत्ति बेचने के लिए जमानत नहीं दी जा सकती. अगर सुब्रत चाहें तो जिस दिन उन्हें खरीदारों से मिलना है उस दिन उन्हें मुलाकात की इजाजत दी जा सकती है. कोर्ट ने मुलाकात का पूरा ब्योरा मांगा है. अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के जरिये भी खरीदारों से बातचीत की जा सकती है, तो र उसकी व्यवस्था करेगी. जमानत याचिका दायर करने के बाद सहारा प्रमुख के वकील पूरी तरह आश्वस्त थे कि सुब्रत रॉय को जमानत मिल जायेगी लेकिन कोर्ट के इस फैसले के बाद उन्हें बड़ा झटका लगा है. सहारा प्रमुख ने कोर्ट से कई बार जमानत याचिका दायर की लेकिन उन्हें कोई ठोस वजह ना देने पाने के कारण जमानत नहीं मिल सकी है.