हाइकोर्ट से पूर्व सीएम डॉ जगन्नाथ मिश्र को मिली राहत
रांची : बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व चारा घोटाला के आरोपी डॉ जगन्नाथ मिश्र को झारखंड हाइकोर्ट से सोमवार को बड़ी राहत मिल गयी. हाइकोर्ट के जस्टिस आरआर प्रसाद की अदालत ने डॉ मिश्र की क्रिमिनल याचिका को स्वीकार करते हुए उनके खिलाफ चार अन्य मामलों में लगाये गये सीबीआइ के आरोपों को निरस्त कर दिया.
अदालत ने उक्त फैसला सोमवार को सुनाया. पूर्व में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया था. आरसी 64ए/96, आरसी 47ए/96, आरसी 38ए/96 और आरसी 48ए/96 में रांची की सीबीआइ अदालत में सुनवाई चल रही है. अब इन मामलों में डॉ मिश्र के खिलाफ ट्रायल नहीं चलाया जा सकेगा. चारा घोटाले के चाईबासा कोषागार से संबंधित आरसी-20ए/96 के अलावा अन्य किसी मामले में डॉ मिश्र आरोपी नहीं रह गये हैं. इस मामले में निचली अदालत ने डॉ मिश्र के खिलाफ पांच साल की सजा सुनायी है.
फिलहाल वे इलाज के लिए औपबंधिक जमानत पर हैं. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी डॉ जगन्नाथ मिश्र ने क्रिमिनल याचिका दायर की थी. इसमें कहा गया था कि वर्तमान में आरसी 20ए/96 में सजायाफ्ता हैं. सीबीआइ ने एसबी सिन्हा के अवधि विस्तार को लेकर अनुशंसा पत्र लिखने का आरोप है. यही आरोप उनसे संबंधित चारा घोटाले के पांच मामलों में लगाये गये हैं. इसमें से चार मामलों में सुनवाई चल रही है. इन मामलों में भी एक ही तरह के आरोप हैं.
प्रार्थी इस आरोप में सजा काट रहा है. उम्र भी अधिक हो गयी है तथा बीमार चल रहे हैं. एक ही आरोप में अलग-अलग मामलों में ट्रायल करने का औचित्य नहीं है. प्रार्थी ने चारा घोटाले के अन्य चार मामलों में उनके खिलाफ सीबीआइ द्वारा लगाये गये आरोपों को निरस्त करते हुए ट्रायल से मुक्त करने का आग्रह किया था.