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दुष्कर्म के मामले में सात साल का सश्रम कारावास

मेदिनीनगर : जिला एवं सत्र न्यायाधीश(सात) रघुवर दयाल की अदालत ने बलात्कार के आरोपी देवकुमार उर्फ गुड्ड को सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. आरोपी देव कुमार पाटन थाना क्षेत्र के सिक्की खुर्द गांव का रहने वाला है. उसने आठ सितंबर 2010 को गांव की ही एक लड़की के साथ बलात्कार किया था. […]

मेदिनीनगर : जिला एवं सत्र न्यायाधीश(सात) रघुवर दयाल की अदालत ने बलात्कार के आरोपी देवकुमार उर्फ गुड्ड को सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. आरोपी देव कुमार पाटन थाना क्षेत्र के सिक्की खुर्द गांव का रहने वाला है. उसने आठ सितंबर 2010 को गांव की ही एक लड़की के साथ बलात्कार किया था.

22 सितंबर को इससे संबंधित मामला पाटन थाना में दर्ज हुआ था. दर्ज मामले में यह कहा गया था कि आरोपी देव कुमार ने एक साल पहले भी उसके साथ बलात्कार किया था, पर सामाजिक लोकलाज के कारण उसने यह बात किसी से नहीं कही थी. लेकिन इससे आरोपी का मनोबल बढ़ गया. उसने फिर बलात्कार किया. रिपोर्ट में कहा गया था कि इस तरह की हरकत आरोपी दूसरे के साथ न करे, इसे लेकर उसने शिकायत दर्ज करायी. ताकि उसे सामाजिक रूप से दंड मिल सके. मामले की सुनवाई के दौरान देव कुमार के खिलाफ लगे आरोप को सत्य पाया गया. अदालत ने उसे सात साल का सश्रम कारावास की सजा सुनायी है.

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