चाईबासा : शादी का झांसा देकर युवती का शारीरिक शोषण किये जाने के आरोपी रमेश गोप को विजय शंकर शुक्ल की अदालत ने दस साल की सजा सुनायी है. इस मामले में सदर थाने में 1.5.2012 को तांतनगर निवासी युवती ने शिकायत दर्ज करायी थी. इसमें युवती ने बताया था कि वह हॉस्टल में रहकर चाईबासा महिला कॉलेज में बीए की पढ़ाई कर रही थी.
इस दौरान रमेश गोप से परिचय हो गया. रमेश खुद को बोकारो माइंस में काम करने वाला बताया था. 22.4.2012 को रमेश उसे बहला फुसलाकर केरा मंदिर ले गया. जहां पूजा पाठ के बाद वे वहीं ठहर गये. बाद में शादी का आश्वासन देकर वह उसे सिंहपोखरिया तथा जमशेदपुर ले जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया. इस बीच परिवार वालों को दोनों के संबंध के बारे में पता चल गया था. इस बीच उसे पता चला की रमेश शादी शुदा है तथा उसके दो बच्चे है. वह काम काज भी नहीं करता है. जिसके बाद उसने घटना की शिकायत थाने में दर्ज करायी थी.