मुजफ्फरपुर: अब निजी स्कूलों को भी सेल टैक्स विभाग को कर राशि देनी होगी. वैसे स्कूल जो छात्रों को टाई, बैच, जूता व ड्रेस उपलब्ध कराते हैं, उन्हें प्रति छात्रों को दी जाने वाली सामग्री के मद में टैक्स देना पड़ेगा. यह फैसला विभाग ने सेल टैक्स अधिनियम के तहत लिया है. विभाग ने तत्काल शहर के 52 स्कूलों का चयन कर उसे नोटिस भेज रहा है. बाद में अन्य स्कूलों को भी नोटिस भेजी जायेगी.
विभाग ने सीबीएसइ व एनसीइआरटी से संबद्ध व असंबद्ध दोनों तरह के स्कूलों को टैक्स के दायरे में लिया है. इन स्कूलों के कैश मेमो व बिल की जांच भी की जायेगी. उसके बाद बिक्री का आकलन कर उनसे टैक्स वसूला जायेगा. सेल टैक्स के पश्चिमी अंचल प्रभारी सुजय प्रकाश उपाध्याय ने कहा कि स्कूलों के व्यवसाय व किताब पर टैक्स नहीं है. लेकिन स्कूलों की ओर से बिक्री की जाने वाली अन्य सामग्रियों पर टैक्स लिया जायेगा. उन्होंने कहा कि इससे विभाग के टैक्स में वृद्धि होगी.
जिले में चल रहे करीब 750 स्कूल: जिले में करीब 750 स्कूल चल रहे हैं, जिसमें 42 स्कूलों की संबद्धता है. इन स्कूलों में कई स्कूल ड्रेस, जूता व बैग वगैरह खुद बेचते हैं. जबकि कई स्कूल सप्लायर के मार्फत काम करते हैं. सेल टैक्स विभाग पहले चरण में बड़े स्कूलों को चिह्न्ति कर रहा है. विभाग को उम्मीद है कि इससे लाखों की टैक्स वृद्धि होगी. हालांकि, कई निजी विद्यालय संचालकों का कहना है कि वे इन सामग्रियों के लिए जगह उपलब्ध कराते हैं.् उन्हें सामग्रियों के व्यवसाय से कोई लेना देना नहीं है.