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नेशनल हेराल्ड केस:सोनिया और राहुल को कोर्ट ने भेजा सम्‍मन

नयी दिल्लीः नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को गुरुवार को सम्‍मन जारी किया गया है. सुब्रह्मण्यम स्वामी की अर्जी पर पटियाला कोर्ट ने सोनिया-राहुल समेत सात लोगों को समन जारी किया गया है. जिन सात लोगों को समन किया गया है उनमें सोनिया-राहुल के अलावा मोतीलाल वोहरा, सैम पित्रोदा, […]

नयी दिल्लीः नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को गुरुवार को सम्‍मन जारी किया गया है. सुब्रह्मण्यम स्वामी की अर्जी पर पटियाला कोर्ट ने सोनिया-राहुल समेत सात लोगों को समन जारी किया गया है. जिन सात लोगों को समन किया गया है उनमें सोनिया-राहुल के अलावा मोतीलाल वोहरा, सैम पित्रोदा, सुमन दूबे. ऑस्कर फर्नांडिस जैसे महत्वपूर्ण नेता भी है. सभी आरोपियों को सात अगस्त को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है.

क्या है स्वामी का आरोप
स्वामी ने कहा है कि सोनिया राहुल का नेशनल हेराल्ड के साथ 1600 करोड रुपये का डील किया है. बीजेपी नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने अपने याचिका में कहा है कि सोनिया राहुल ने यंग इंडियन को नेशनल हेराल्ड से संबंधित कंपनी एसोसिएट जर्नल लिमिटेड को खरीदने के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया था. उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी ने जर्नल को खरीदने के लिए 500 करोड उपलब्ध करवाये और ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी की ओर से 90 करोड रुपये दिये गये. सोनिया राहुल इस नये कंपनी में डायरेक्टर्स हैं और उनकी कंपनी में 76 प्रतिशत हिस्सेदारी है.
विदित हो की इस संबंध में सुब्रह्मण्यम स्वामी ने पहले ही आरोप लगाये थे. 19 मई 2014 को ही अपने एक ट्वीट में उन्होंने कहा था कि हमने नेशनल हेराल्ड केस से संबंधित जो भी दस्तावेज रजिस्ट्रार के पास भेजे थे वे सभी दस्तावेज सही पाये गये हैं. सुनवाई के लिए 23 मई का समय दिया गया है.

All documents in National Herald case submitted by me confirmed by Registrar of Companies as authentic. Case fixed for 23rd for decision

— Subramanian Swamy (@Swamy39) May 19, 2014

राहुल-सोनिया को हो सकती है उम्र कैद

जानकारी के अनुसार सोनिया-राहुल अपने वकील के जरिये बाहर से ही अर्जी दायर कर सकते हैं और हो सकता है उन्हें कोर्ट में पेश नहीं होना पडे. किन्तु सूत्रों के अनुसार कम-से-कम एक बार तो सोनिया-राहुल को कोर्ट के सामने पेश होना होगा. कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि अगर आरोप साबित होता है तो इनलोगों को उम्र कैद भी हो सकता है. उधर मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने कहा कि प्रथम दृष्टया सभी आरोपियों के खिलाफ लगाये गये आरोपों के सही सबूत पाये गये हैं.

गौरतलब है कि नेशनल हेराल्ड अखबार आजादी के समय का ही एक प्रतिष्ठित अखबार है इसकी शुरुआत जवाहरलाल नेहरु के द्वारा 1938 में किया गया था. और यह 2008 में बंद हो गया.
अभिषेक मनु सिंघवी ने किया बचाव
इधर सोनिया-राहुल का बचाव करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सोनिया और राहुल को नेशनल हेराल्ड से संबंधिक आरोप को लेकर कोर्ट से किसी तरह का नोटिस नहीं मिला है. किसी तरह का कोई लेटर कोर्ट की तरफ से हमें नहीं मिला है. सिंघवी ने कहा कि यह एक काफी पुराना और मनगढंत आरोप है.
एक टीवी चैनल से बातचीत में सिंघवी ने कहा कि सुब्रह्मण्यम ने बात को तोड-मरोडकर पेश किया है. अभी तक हमें किसी तरह का समन जारी नहीं किया गया है. अगर हमें कोई नोटिस मिलता है तो हम उस पर उचित जवाब देंगे.

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