नयी दिल्ली:केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी को दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस नेता संजय निरूपम द्वारा दाखिल आपराधिक मानहानि की शिकायत के मामले में आरोपी के तौर पर तलब किया है. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट धीरज मित्तल ने शुक्रवार को स्मृति को समन जारी कर उन्हें 27 सितंबर को अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया.
वकील आर के हांडू के माध्यम से दाखिल शिकायत में कहा गया, ‘भाजपा की संसद सदस्य आरोपी (स्मृति) ने शिकायती (निरूपम) के चरित्र पर सीधा लांछन लगा कर उनकी मानहानि की.’ शिकायत में आरोप है, ‘कथित चर्चा के दौरा आरोपी की अभद्र, अपमानजनक और मानहानिकारक टिप्पणियों से फरियादी (निरूपम) की उत्कृष्टता और निष्ठा की साख प्रभावित हुई है.’ निरूपम ने कहा कि उन्होंने पिछले साल 25 जुलाई को अपने वकील के माध्यम से स्मृति को कानूनी नोटिस भेजा था और उनसे बिना शर्त माफी मांगने को कहा था लेकिन स्मृति ने कोई जवाब नहीं दिया.
क्या है मामला
पूर्व कांग्रेस सांसद निरूपम ने 20 दिसंबर, 2012 को स्मृति के खिलाफ शिकायत दाखिल कर आरोप लगाया था कि भाजपा नेत्री ने टीवी पर एक चर्चा के दौरान उनके खिलाफ अपमानजनक और अभद्र टिप्पणी की. उस दौरान गुजरात विधानसभा चुनाव के परिणामों की घोषणा हुई थी.