रांची: झारखंड सरकार ने पथ निर्माण विभाग के कंट्रैक्टरों का ऑनलाइन निबंधन करने का फैसला लिया है. नये निबंधन की प्रक्रिया दो जून से शुरू होगी. सरकार ने एक सितंबर 2014 से संवेदकों के लिए भी ऑनलाइन आधार पर डिजिटल सिगAेचर रखना अनिवार्य कर दिया है.
विभाग के अभियंता प्रमुख सह निबंधन पदाधिकारी ने इस संबंध में कंट्रैक्टरों के लिए सूचना जारी की है. निबंधन के लिए संवेदकों को विभाग की ओर से तय शुल्क, एड्रेस प्रूफ (पता का प्रमाण), पैन कार्ड, डिजिटल हस्ताक्षर, शपथ पत्र और पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ देना अनिवार्य किया गया है. पूर्व से निबंधित संवेदकों को भी ऑनलाइन मोड में कन्वर्ट करना जरूरी किया गया है.
संवेदकों को निबंधित होने के लिए वेब पोर्टल 164.100.150.7/रेड रजिस्ट्रेशन में जाकर अपनी प्रविष्टियां करनी होंगी. उपरोक्त प्रपत्रों का स्कैन कॉपी आवेदन के साथ देनी होगी. निबंधन के लिए जरूरी पावर ऑफ अर्टनी के लिए भी दस्तावेज देना जरूरी होगा. सॉफ्ट कॉपी के अलावा हार्ड कॉपी की एक प्रति भी निबंधित डाक से विभाग के निबंधन पदाधिकारी के पास भेजना जरूरी किया है. पार्टनरशिप फर्म, लोक सीमित कंपनी, संयुक्त उपक्रम पर निबंधन पत्र, शेयर धारकों के नाम तथा पार्टनरशिप डीड, कंपनी का बाइलाज भी देना जरूरी किया गया है. निबंधन से संबंधित हार्ड कॉपी हाथों हाथ विभाग में नहीं लिया जायेगा. सरकारी पोर्टल में एसएमएस की सुविधा भी दी गयी है. आवेदकों को आवेदन के बाद स्वत इनरोलमेंट नंबर दिया जायेगा. यह नंबर आवेदक के मोबाइल नंबर पर एसएमएस द्वारा भेजा जायेगा.